Bhopal Court News: पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर राशि भुगतान के भी आदेश दिए गए, दो साल पहले दर्ज हुआ था प्रकरण

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती और पॉक्सो एक्ट के मामले में भोपाल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी सौतेला पिता है। अदालत (Bhopal Court News) ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़िता को चार लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने आदेश जारी किया है। यह प्रकरण दो साल पहले थाने में पहुंचा था।
सौतेले पिता ने अकेला पाकर किया शोषण
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि यह प्रकरण तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश नीलम मिश्रा की न्यायालय में विचाराधीन था। प्रकरण में ज्यादती के मामले में 20 साल और दो हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। यह प्रकरण बिलखिरिया (Bilkhiriya) थाने में 26 जुलाई, 2024 को दर्ज हुआ था। वास्तविक पिता का चार साल पहले निधन हो गया था। मां दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। घटना वाले दिन उसकी मां अस्पताल गई थी। तब दोषी सौतेले पिता ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। पीड़िता ने मां को जानकारी दी और बारिश अधिक होने के कारण देरी से वह थाने में पहुंची थी। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य और एफएसएल के सबूत दोषी करार देने के लिए कारगर साबित हुए।
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