Bhopal Coort News: तीन करोड़ रुपए का मुआवजा आदेश

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Bhopal Court News: ट्रक में पीछे से जा टकराई थी कार, हादसे में तीन व्यक्तियों की हुई थी मौत

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। वाहन दुर्घटना मामले के न्यायाधीश जयंत शर्मा ने तीन करोड़, साढ़े पांच लाख, 762 रूपये का मुआवजा आदेश (Bhopal Court News) दिया है। यह निर्णय ट्रक में पीछे से टकराई कार के कारण मृत तीन व्यक्तियों के मामले में सुनाया गया। इस संबंध में अलग-अलग तीन याचिकाएं न्यायालय के समक्ष लगाई गई थी।

बिना कोई संकेत और इंडीकेटर के अचानक लगा दिए ब्रेक

जानकारी के अनुसार हादसे में 38 वर्षीय संदीप मूलचंदानी (Sandeep Mulchandani), 35 वर्षीय सूरज आहूजा (Suraj Ahuja) और 34 वर्षीय सागर नवलानी (Sagar Navlani) की मौत हुई थी। जबकि 24 वर्षीय संस्कार अंदानी (Sanskar Andani) घायल हुए थे। अदालत में अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी की तरफ से याचिका लगाई गई थी। न्यायाधीश जयंत शर्मा ने सब प्रकरणों की सुनवाई एक साथ करने के बाद अलग-अलग मुआवजा राशि (Compensation) दिए जाने आदेश दिये हैं। संदीप मूलचंदानी की पत्नी, अवयस्क बच्चों और वृद्ध माँ को 1,16,08,219 रुपये, सूरज आहूजा की पत्नी, अवयस्क बच्चों और वृद्ध माँ को 63, 49, 800 रुपये, सागर नवलानी की पत्नी, अवयस्क बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता को 96,79,296 रुपये तथा घायल संस्कार अंदानी को 29,13,447 रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने आदेश दिया। ट्रक (Truck) की बीमा कंपनी दी न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (The New India Assurance Company Limited) पर्यावास भवन को रकम का भुगतान करना है। नर्मदापुरम (Narmadapuram) निवासी संदीप मूलचंदानी, सूरज आहूजा, सागर नवलानी एवं संस्कार अंदानी 13 फरवरी 2025 को कार (Car) में बैठकर इटारसी से होशंगाबाद वापस आ रहे थे। इसी दौरान नवोदय विद्यालय के सामने इटारसी रोड पवारखेड़ा थाना देहात होशंगाबाद (Hoshangabad)  पर रात के 1:00 बजे के ट्रक क्रमांक एमपी09-एचजी 2630 के ड्राइवर संजू जौहर (Sanju Jauhar) ने तेजी और लापरवाही से ट्रक (Truck) चलाते हुए बिना कोई संकेत और इंडीकेटर दिए हुए अचानक ब्रेक लगा दिए थे। जिससे कार अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रक से टकरा गई थी। पुलिस ने संस्कार अंदानी की शिकायत पर दुर्घटना का मामला ट्रक चालाक और स्वामी के विरुद्ध दर्ज किया था।

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