Bhopal Rape Case: बलात्कार के आरोपी को पीड़िता की मां थाने पकड़कर ले गई

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Bhopal Rape Case: तीन साल से कर रहा था नाबालिग का शारीरिक शोषण

Bhopal Rape Case
सांंकेतिक चित्र

भोपाल। अक्सर हम अपने आस—पास देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वैसा अधिकार उसको नहीं मिलता। अधिकतर महिलायें हर जगह अत्याचार और शोषण का शिकार होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Rape Case) की है। जहां पिछले तीन साल से नाबालिग का शारीरिक शोषण किया जा रहा था। आरोपी उसे शादी का झांसा देकर गलत काम कर रहा था। बलात्कार के आरोपी को पीड़िता की मां थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पिता की हो चुकी है मौत

कोतवाली थाना पुलिस ने बताया 15 वर्षीय लड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली है। नाबालिग की मां ने बताया वह कक्षा नौवी में पढ़ाई कर रही है। उसके पिता का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। घर और बच्चों की परवरिश के लिए उसे घर से बाहर काम पर जाना होता है। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी मोहम्मद जेद पिता अजहर उम्र 21 साल रहता है। जेद (Mohmmed Zaid) कमला पार्क के पास रैडियम की दुकान पर काम करता है। जेद की दोस्ती बच्ची से थी। दोनों एक दूसरे को पिछले तीन साल से जानते थे।

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मां के जाने पर जाता था घर

पीड़िता की मां ने बताया जब वह घर से बाहर काम पर चली जाती थी। तभी जैद उसकी गैरहाजिरी में घर में आता था। उसने नाबालिग को बहला—फुसला कर शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध (Bhopal Minor Girl Rape Case) बनाता रहा। पिछले तीन साल से आरोपी मौका मिलने पर बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। इसकी जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। बुधवार दोपहर भी आरोपी मां के जाने के बाद घर में आया था। लेकिन, मां वक्त से पहले ही घर लौट आई।

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मां ने पकड़ा आरोपी

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बलात्कार के मामले में गिरफ्तार जैद

मां ने बताया उसके आते ही अरोपी जैद उसे देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन, उसकी मां ने उसे भागने नहीं दिया। सख्ती से पूछने पर बच्ची ने मां के सामने आरोपी की गंदी हरकतों को पर्दाफाश किया। जिसके बाद नाबालिग की मां आरोपी जैद को बुधवार—गुरूवार की दरमियानी रात तीन बजे थाने लेकर पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323/366/376/3एन/376/3/5/6 (मारपीट, शादी का झांसा देने, नाबालिग के साथ बलात्कार करने और पोक्सो एक्ट के) तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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