Bhopal Court News: सड़क हादसे में जख्मी सिपाही को 70 लाख, 27 हजार मुआवजा आदेश

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Bhopal Court News: डंपर ने दो साल पहले मारी थी टक्कर, जिला कोर्ट ने वेतन के आधार पर दिया भुगतान का आर्डर

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। सड़क हादसे में जख्मी एक सिपाही के मामले में जिला कोर्ट (Bhopal Court News) ने 70 लाख, 27 हजार रुपए का मुआवजा आदेश दिया है। सिपाही दो साल पूर्व डंपर की टक्कर से जख्मी हो गया था। वह मूलत: मणिपुर का रहने वाला है।

डंपर ने मारी थी बाइक को टक्कर

जानकारी के अनुसार हादसे में सशस्त्र सीमा बल के आरक्षक ओइनम प्रेमजीत सिंह (Oinam Premjit Singh) जख्मी थे। वे मणिपुर (Manipur) जिले के विष्णुपुर (Vishnupur) के रहने वाले हैं। फिलहाल लालघाटी स्थित कोहेफिजा में उनका मकान था। दुर्घटना के मामले में मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश प्रीति साल्वे के न्यायालय ने 70 लाख, 27 हजार,700 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने आदेश जारी किया। यह राशि डंपर (Dumper) के चालक एवं स्वामी सहित दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (The Oriental Insurance Company Limited) एम पी नगर भोपाल को देने हैं। अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी ने ट्रिब्यूनल में आवेदक ही ओर से दुर्घटना दावा प्रकरण दायर कर आवेदक की आय के आधार पर क्षतिपूर्ति (Compensation) की राशि दिलाए जाने के आदेश दिए जाने की मांग की थी। ओइनम प्रेमजीत सिंह 16 जून 2024 को रात 9:45 बजे कप्तान शादी हॉल (Kaptan Shadi Hall) के पास गिन्नौरी तलैया (Tallaiya) क्षेत्र में बाइक (Bike) पर सामान लेने खड़े थे। तभी पीछे से आ रहे डंपर के चालक वाहन को काफी तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और आवेदक की बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। इस मामले में तलैया (Tallaiya) थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।

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