Bhopal Crime News: पुलिस ने दर्ज किया काउंटर मुकदमा
भोपाल। पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में सभी लोगों को चोटें आई है। घटना मध्यप्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की है। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ काउंटर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर, व्यक्ति से पैसों की जबरन अड़ीबाजी करने का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है।
प्रायवेट नौकरी करता है
छोला मंदिर थाना पुलिस ने बताया शुभम अहिरवार पिता गप्पू अहिरवार उम्र 21 साल चंदन भानपुर इलाके का रहने वाला है। शुभम (Shubham Ahirwar) प्राइवेट काम करता है। रविवार रात 10:30 बजे शुभम पिता गप्पू के साथ चंदन नगर में मंदिर के पास खड़ा हुआ था। तभी वहां मोहल्ले में रहने वाले गोलू, विक्की और संजय आ गए। सभी पुरानी रंजिश के चलते उसके पिता गप्पू को गाली देने लगे। पिता ने गाली देने से मना किया तो विक्की ने पिता को चांटा मार दिया। बीच बचाव करने शुभम गया तो विक्की ने पास में पड़ा बांस का डंडा उठाकर शुभम के बाएं हाथ में मारा। मामला शांत होने के बाद तीनों ने उनके घर के सामने आकर गाली—गलौज भी की थी।
दूसरे पक्ष का यह है कहना
छोला मंदिर पुलिस ने बताया गोलू अहिरवार पिता बिहारी लाल उम्र 21 साल निवासी चंदन भानपुर इलाके का रहने वाला है। गोलू (Golu Ahirwar) मजदूरी करता है। घटना वाली रात गोलू रात 10:30 बजे चंदन नगर मंदिर के पास खड़ा था। तभी पुरानी रंजिश पर गप्पू और उसका लड़का शुभम उसे देखकर गंदी—गंदी गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो शुभम ने किसी नुकीली चीज से उस पर वार किया था। वह उसके सिर पर आकर लगा। शोर सुनकर उसके दोनों भाई विक्की (Vicky) और संजय (Sanjay) भी वहां आ गए थे। बीच बचाव करने पर दोनों ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने दोनों मामलों में एक—दूसरे के खिलाफ धारा 294/323/506/34 (गाली—गलौज, मारपीट, धमकी और एक से अधिक आरोपी) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे
कमला नगर थाना पुलिस ने बताया शुभम ठाकुर (Shubham Thakur) शबरी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शुभम मोबाइल एसेसरीज का काम करता है। रविवार रात खाना खाने के बाद रात 11:15 बजे शुभम मल्टी के बाहर घूम रहा था। तभी वहां राहुल सिंह, आनंद और सोनू मालवीय आए। तीनों उससे शराब पीने के लिए एक हजार रूपए मांग रहे थे। उसने पैसे देने से इंकार किया तो उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने धारा 294/323/324/327/341/506/34 (गाली—गलौज, मारपीट, नुकीली चीज से वार, अड़ीबाजी, रास्ते में रोकना, धमकी और एक से अधिक आरोपी) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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