Bhopal Court News: थाने ने नहीं की सुनवाई तो अदालत पहुंची बैंक, पिता-पुत्र के खिलाफ जालसाजी और गबन का प्रकरण दर्ज

भोपाल। मणप्पुरम फायनेंस कंपनी में गिरवी ट्रक को बेच दिया गया। जबकि पिता-पुत्र ने बैंक को बैंकिंग नियमों के तहत उसे न बेचने और अमानत में रखकर निरीक्षण कराने की अनुमति दी थी। यह मामला पहले भोपाल (Bhopal Court News) शहर के बागसेवनिया थाने में भी पहुंचा था। लेकिन, पुलिस ने लेन-देन का विवाद बताकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी। जिस कारण बैंक को भोपाल जिला अदालत में परिवाद लगाना पड़ा था। अब अदालत के आदेश पर तीन महीने बाद पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज करने आदेश दिया।
पिता-पुत्र ने गिरवी ट्रक को बेच दिया
बागसेवनिया (Bagsewania) थाना पुलिस के अनुसार इस संबंध में बैंक की तरफ से पक्ष सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमलता अहिरवार की अदालत ने बागसेवनिया थाना पुलिस को कार्रवाई करने आदेश दिया था। इससे पहले मणप्पुरम फायनेंस बैंक (Manappuram Finance Bank) की तरफ से बैंक मैनेजर अरविंद सिंह राजपूत (Arvind Singh Rajput) ने परिवाद वर्ष 2019 में लगाया था। पुलिस और बैंक के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट (Court) ने रायसेन (Raisen) जिले के गोहर गंज (Gohar Ganj) में रहने वाले मुक्ति खान (Mukti Khan) और उनके बेटे शावेज खान (Shavez Khan) के खिलाफ गबन, जालसाजी समेत अन्य धाराओं में प्रकरण 772 26 दर्ज करने का आदेश दिया। पिता-पुत्र ने मार्च, 2016 में ट्रक (Truck) एमपी-09-एचएफ-3564 को गिरवी रखकर बैंक से तीन लाख, 55 हजार रुपए का लोन लिया था। यह लोन कोरोना काल में एनपीए होने पर बैंक उसे कुर्क करने पहुंचा था। उस वक्त पता चला कि पिता-पुत्र ने गिरवी ट्रक को बेच दिया है। वसूली की कार्रवाई के दौरान बैंक के कर्मचारियों के साथ दबंगई आरोपियों ने दिखाई थी। जिस कारण यह मामला कोर्ट के पास पहुंचा।
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