BHOPAL CRIME : गुड़िया के आरोपी की अदालत में कोई नहीं करेगा पैरवी

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आरोपी को अदालत में किया गया पेश, जेल भेजने के आदेश, मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश पर बुधवार को पेश करेगी पुलिस चालान

भोपाल। भोपाल के (Bhopal crime) कमला नगर इलाके में नौ साल की गुड़िया से ज्यादती के बाद हत्या के मामले में आरोपी विष्णु भमोर को जिला अदालत में पेश किया गया। आरोपी को अदालत ने बुधवार तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दे दिए। इधर, मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा के अनुसार बुधवार को भोपाल पुलिस चार्जशीट दाखिल करने जा रही है।
जानकारी के अनुसार यदि ऐसा हुआ तो यह भोपाल पुलिस (Bhopal crime) के अब तक के इतिहास में पहली बार होगा जिसमें दो दिन के भीतर में इतने संगीन मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की जा रही हो। इससे पहले मंगलवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ आरोपी विष्णु भमोर को जिला अदालत में पेश किया गया। आरोपी को मैन गेट से लेकर जाने की बजाय पीछे दरवाजे का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पूरे जिला अदालत को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आरोपी (Bhopal crime) को भारी सुरक्षा इंतजाम में वाहन से लाया गया था। मौके पर एएसपी अखिल पटेल समेत कई अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।

जानिए अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों ने आरोपी के खिलाफ गुस्सा जताते हुए क्या ऐलान किया

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इस मामले में (Bhopal crime) मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए स्पेशल लोक अभियोजन अधिकारी पास्को एक्ट सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी को न्यायाधीश सुरेश कुमार की अदालत में पेश किया गया। यहां भोपाल के कमला नगर थाना प्रभारी की तरफ से बताया गया कि (Bhopal crime) आरोपी के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट पेश की जाएगी। यह जानने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को बुधवार तक के लिए जिला अदालत से जेल भेजे जाने के आदेश दे दिए। इधर, जिला अभिभाषक संघ की उपाध्यक्ष लीना वर्मा ने ऐलान किया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपी के खिलाफ अदालत में पैरवी नहीं करेगा।

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