जानलेवा साबित हो रहे ऑनलाइन गेम, जागी साउथ की सरकारें

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आत्महत्या के लिए विवश कर रहा ऑनलाइन जुआ

Ban Online Game
सांकेतिक तस्वीर

चेन्नई। ऑनलाइन रमी, क्रिकेट जैसे खेल जानलेवा साबित हो रहे है। ये एक प्रकार का जुआ ही है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। इन खेलों की वजह से कई लोग बड़ी रकम हार चुके है और कर्जदार होने की वजह से आत्मघाती कदम उठा चुके है। कई मामले सामने आने के बाद देश के कुछ राज्यों की सरकारें जागी है। दक्षिण के राज्य आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में इसके खिलाफ कानून बनाए गए है।

तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को देखते हुए इस पर रोक लगा दी है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अर्थदंड और कारावास का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामि ने ऑनलाइन गेम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था। जिसके बाद शुक्रवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के हस्ताक्षर के बाद कानून लागू हो गया है।

आंध्रप्रदेश में भी रोक

इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही पुंडुचेरी की सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इन खेलों पर रोक लगाने की मांग की है। पुंडुचेरी में भी एक युवक ने इन खेलों के चक्कर में पैसा गवां दिया था और आत्महत्या कर ली थी।

तमिलनाडु में बनाए गए कानून में उस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है जो गेम के लिए जगह या डिवाइस (मोबाइल, कंप्यूटर) उपलब्ध कराएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री पलानीस्वामि ने कहा था ऑनलाइन गेम की वजह से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे है। लिहाजा इसके खिलाफ जल्द ही कानून बनाया जाएगा।

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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में भी ऑनलाइन गेम को लेकर एक केस में सुनवाई चल रही है। कोयंबटूर में एक महीने में तीन लोग इसकी वजह से सुसाइड कर चुके है। ये लोग ऑनलाइन रमी खेलते थे, लाखों रुपए हार चुके थे।

ठगे जा रहे युवा

सरकार का तर्क है कि ऑनलाइन गेम के जरिए सीधे-साधे लोगों को ठगा जा रहा है। इनमें ज्यादातर युवा शामिल है। ये कानून आम आदमी को ऑनलाइन ठगों से बचाने के लिए दीवार का काम करेगा। कानून के मुताबिक ऑनलाइन गेम खेलने वालों पर 5 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल। गेम हाउस चलाने वालों के खिलाफ 10 हजार रुपए जुर्माना और दो साल की जेल का प्रावधान किया गया है। ये कानून इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पर भी रोक लगाता है।

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