‘चौकीदार चोर है’ पर राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, दोबारा जारी किया नोटिस

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राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर भी होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट, फाइल फोटो

दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ कहना भारी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करने के बाद भी राहुल की मुसीबतें कम नहीं हुई है। उनके जवाब से सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिए जाने की वजह से राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे है। एक नोटिस का जवाब देते हुए सोमवार को राहुल गांधी की तरफ से हलफनामा पेश किया गया था। जिसमें राहुल गांधी की तरफ से ये भी कहा गया कि भविष्य में वे कभी दोबारा कोर्ट को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी या निष्कर्ष का इस्तेमाल मीडिया के सामने राजनीतिक बयान में तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि कोर्ट में ऐसी बात रिकॉर्ड में न कही गई हो। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। वहीं राफेल डील मामले को लेकर दायर रिव्यू पिटिशन पर भी 30 अप्रैल को पहली बार सुनवाई होगी। बता दें कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने लीक दस्तावेजों को वैध मानते हुए पिटिशन स्वीकार की थी।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

ये है मामला

गौरतलब है कि राफेल मामले में लीक दस्तावेजों को वैध मानते हुए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन की सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने राहुल गांधी पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि-

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‘हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस अदालत का नाम ले कर राफेल सौदे के बारे में मीडिया और जनता में जो कुछ कहा उसे गलत तरीके से पेश किया। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राफेल मामले में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणियां करने का मौका कभी नहीं आया।‘

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