Kerala News: महिला ने कपड़े ऐसे पहने थे जिससे पुरूष उत्तेजक हो गया…

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Kerala News: महिला कपड़े यह सोचकर नहीं पहनती है कि उससे किसी तरह की गरिमा भंग हो, यह दुष्प्रचार करके महिलाओं को ही कठघरे में अक्सर लाया जाता रहा है

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सांकेतिक फोटो

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद नजीर पेश की है। फैसला देते वक्त न्यायालय (Kerala News) ने टिप्पणी भी की है। जिसके बाद समाज और मीडिया में इस बात को लेकर बहस छिड़ सकती है। दरअसल, एक महिला के उत्तेजक कपड़े पहनने की वजह से पुरूष ने अपराध किया। यह बोलकर आरोपी पक्ष बचाव चाह रहा था। लेकिन, अदालत ने दलीलों को ठुकराकर समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने की है। उन्होंने कहा है कि किसी महिला को उसके पहनावे के आधार पर आंकना उचित नहीं हो सकता और यह नहीं माना जाना चाहिए कि महिलाएं केवल पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह कपड़े पहनती हैं।

इससे पहले यह दिया था अदालत ने फैसला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह टिप्पणी न्यायाधीश ने 13 अक्टूबर को दिए एक मामले के आदेश में की है। जिसमें उन्होंने कहा ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक महिला को उसके कपड़ों से आंका जाना चाहिए। महिलाओं को उनके पहनावे और भावों के आधार पर वर्गीकृत करने वाले मानदंड कभी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं केवल पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कपड़े पहनती हैं। यह कहना भी गलत है कि एक महिला का सिर्फ इसलिए यौन उत्पीड़न किया गया, क्योंकि उसने भड़काऊ कपड़े पहने थे। आदेश में कहा गया है कि किसी महिला की गरिमा भंग करने के आरोप से किसी आरोपी को दोषमुक्त करने के लिए संबंधित महिला की यौन उत्तेजक पोशाक को कानूनी आधार नहीं माना जा सकता है। किसी भी पोशाक को पहनने का अधिकार भारत के संविधान में गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक स्वाभाविक विस्तार है। यहां तक कि अगर कोई महिला यौन उत्तेजक पोशाक पहनती है, तो भी यह किसी पुरुष को उसकी गरिमा भंग करने का लाइसेंस नहीं देती। लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को यौन उत्पीड़न के एक मामले में दी गई अग्रिम जमानत में कहा था कि पीड़िता ने यौन उत्तेजक पोशाक पहन रखी थी, इसलिए चंद्रन के खिलाफ छेड़खानी का अपराध नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत की इस टिप्पणी को आदेश से हटा दिया।
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