जानिए…क्यों एक सिगरेट की वजह से मिली 7 साल की सजा

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युवक ने पड़ोसी पर किया था जानलेवा हमला

मुंबई। छोटी-छोटी बातें कभी-कभी बड़े विवाद की वजह बन जाती है। ऐसा ही एक मामला ठाणे से सामने आया है। जहां एक सिगरेट न पिलाने की वजह से हुआ विवाद इतना बढ़ा कि युवक को 7 साल कारावास की सजा मिली है। महाराष्ट्र की अदालत ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने वाले 30 वर्षीय युवक को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2016 का है, जब दो युवकों के बीच सिगरेट पिलाने को लेकर विवाद हुआ था। जो इतना बढ़ा कि दोषी पाए गए युवक ने अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया था। शनिवार को जिला न्यायाधीश वी वाई जाधव (DJ VY Jadhav) ने आरोपी सावन सिंह सजवाण (Sawan Singh Sajwan) को धारा 307 और 452 के तहत दोषी ठहराया। सजा के साथ 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोर ने अदालत को बताया कि 8 जून 2016 को, पीड़ित कृष्णा हीरासिंह कार्के (Krishna Hira Singh Karke) (31), जो एक होटल में काम करता था, ठाणे शहर के कपूरबावदी इलाके में अपने घर के पास खड़ा था। उसने पड़ोस में रहने वाले सावन सिंह से एक सिगरेट मांगी थी। जिससे सावन सिंह ने इनकार कर दिया था। इस छोटी सी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। जिसके बाद कृष्णा अपने घर चला गया था। लेकिन सावन ने इसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए उसके घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले के जांच अधिकारी सहित सात गवाहों के बयान के साथ आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए। न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए आरोपी को दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की जरूरत है।”

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