Bhopal News: ठेकेदार को पुलिस ने बनाया आरोपी, जिसके पास लायसेंस नहीं था उसे मकान मालिक ने दिया था काम, डेढ़ साल लटकी जांच में मकान मालिक को दे दी गई क्लीन चिट
भोपाल। टीटी नगर इलाकेे में हेमर मशीन से करंट लगने से हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यह घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के टीटी नगर क्षेत्र के न्यू मार्केट में डेढ़ साल पहले हुई थी। तभी से मामले की जांच की जा रही थी। अब एफआईआर हुई है तो उसमें मकान मालिक को क्लीनचिट देने पर पुलिस की एफआईआर विवादों में आ गई है।
ठेकेदारी करने का लायसेंस भी नहीं था
टीटी नगर (TT Nagar) थाना पुलिस के अनुसार दुर्घटना 20 जून, 2023 को हुई थी। यहां कारोबारी प्रदीप अग्रवाल (Pradeep Agrawal) के मकान में तोड़फोड़ का काम चल रहा था। जिसका ठेका उन्होंने मुन्ना लाल गोंड (Munna Lal Gond) पिता बरमदेव गौड उम्र 57 साल को दिया था। वह कोहेफिजा थाना क्षेत्र स्थित लालघाटी (Lalghati) के नजदीक इंद्र विहार (Indra Vihar) में बी—सेक्टर में रहता है। मुन्ना लाल गोंड के पास ठेकेदारी करने का लायसेंस भी नहीं था। इसके बावजूद वह भारी उपकरणों को किराए पर लेकर प्रदीप अग्रवाल के मकान में काम कर रहा था। ठेकेदार ने टीटी नगर में रहने वाले राजेश उर्फ चमरुदास (Rajesh@Chamrudas) पिता लखन लाल उम्र 28 साल काम कर रहा था। वह हेमर मशीन चला रहा था तभी करंट लग गया। उसे तत्काल पीपुल्स अस्पताल (People Hospital) ले जाया गया। यहां चिकित्सक डॉक्टर फरीद अंसारी ने उसे मृत घोषित कर पुलिस को खबर कर दी थी। जिस पर टीटी नगर पुलिस ने मर्ग 21/24 कायम कर जांच की थी। इसी जांच के बाद पुलिस ने अब बुधवार को ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण 582/24 दर्ज कर लिया है। हालांकि प्रकरण में कारोबारी प्रदीप अग्रवाल और ठेकेदार के बीच हुए अनुबंध को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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