Bhopal News: जिम ट्रैनर ने कारोबार के लिए पत्नी से मांगे20 लाख रुपए 

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Bhopal News: शादी के डेढ़ साल बाद ही होने लगी घरेलू कलह तो पुलिस थाने पहुंचा मामला, पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज

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सांकेतिक चित्र

भोपाल। जिम ट्रैनर के खिलाफ पुलिस ने घरेलू हिंसा और मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले की जांच भोपाल (Bhopal News) शहर के महिला थाना पुलिस कर रही है। पीड़ित मुस्लिम महिला है जिसकी डेढ़ साल पूर्व आरोपी पति के साथ शादी हुई थी। वह पति की यातनाओं से तंग आकर मायके में रहने को मजबूर थी।

यह बोलकर तीन बार बोला तलाक

महिला थाना पुलिस के अनुसार शिकायत 35 वर्षीय महिला ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है। वह अशोका गार्डन (Ashoka Garden) थाना क्षेत्र में रहती है। वह घरेलू काम करती है। पीड़िता की भोपाल शहर में ही शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी। परिजनों की सहमति के बाद शादी 01 जनवरी, 2023 को हुई थी। पति जिम (GYM) में जॉब करता है। शादी के बाद पति धंधे के लिए पीड़िता को मायके से बीस लाख रूपए का इंतजाम करने का दबाव डाल रहा था। इस बात को लेकर वह उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। दोनों परिवार के बीच अनबन चल रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को 11 मार्च, 2024 को तीन बार तलाक बोलकर चला गया। जिसके बाद उसने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की जांच एएसआई उमाशंकर मिश्रा (ASI Umashankar Mishra) कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण 218/24 दर्ज कर लिया है।

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