7 फेरों की 12 साल मिली सजा

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भाई के साथ थाने पहुंचकर दर्ज कराया पति समेत अन्य के खिलाफ मामला

Bhopal Dowry Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। जीवन में सौलह रस्मों से एक प्रमुख मानी जाती है विवाह की रस्म। इसके लिए बकायदा सात फेरे लेने पड़ते है। लेकिन, इन फेरों की वजह से बंधन में बंधी महिला चुपचाप 12 साल तक यातना (Bhopal Dowry Case) झेलती रही। घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की है। महिला भाई के साथ थाने पहुंची और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इधर एक अन्य महिला ने पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है।

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ऐसे तय हुए थे रिश्ते

कमला नगर थाना पुलिस ने बताया 32 वर्षीय महिला ने गुरूवार शाम सात बजे पति मुन्नालाल चौरसिया (Munnalal Chourasiya) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी के खिलाफ धारा 498ए/323/506 (प्रताड़ना, गाली—गलौज और धमकी) का मुकदमा दर्ज कर किया हे। पीड़िता नेहरू नगर इलाके की रहने वाली है। उसकी शादी मुन्नालाल से फरवरी, 2009 में हुई थी। महिला का ससुराल हरदा जिले में है। पति मजदूरी करता है और उसके दो बच्चे भी है। पति अक्सर उसे दहेज की बात पर ताना मारता रहता था। वह सोने की चैन और बाइक मांग रहा था। महिला के परिवार की यह देने की हैसियत नहीं थी। इसी बात को लेकर पति उसके साथ गाली—गलौज और मारपीट करता था।

भाई के साथ पहुंची थाने

मुन्नालाल घर में पैसा भी नहीं देता था। इस कारण बच्चों की परवरिश मुश्किल हो गई थी। उसकी हरकतों में जब कोई सुधार नहीं आया तो वह गुरूवार को भाई के साथ थाने पहुंची। इधर, 38 वर्षीय महिला ने बताया वह आस्था हाईट्स लामाखेड़ा में रहती है। उसका पति संजय मालवीय (Sanjay Malviya) अक्सर उसके साथ गाली—गलौज कर मारपीट करता है। ईटखेड़ी थाना पुलिस ने गुरूवार शाम पांच बजे आरोपी संजय के खिलाफ धारा 294/323/506 (गाली—गलौज, मारपीट और धमकी) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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