शहर के अलग—अलग थानों में दहेज प्रताड़ना और छेड़छाड़ के पांच मुकदमे दर्ज
भोपाल। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 70 दिन चार चरणों में लॉक डाउन किया। इस कारण लोग घरों में रहे। अब शहर धीरे—धीरे खुलने लगा है। इसके साथ ही अब मामले (Bhopal Crime News In Hindi) उजागर होने लगे हैं। यह घटनाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। यह महिला हिंसा से जुड़ी घटनाएं (Bhopal Crime Against Woman) हैं। पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन दहेज और प्रताड़ना (Bhopal Dowry Case) के मुकदमे दर्ज किए है। वहीं दो मामले छेड़छाड़ (Bhopal Molestation Case) की घटना के हैं।
दहेज प्रताड़ना के यह हैं मामले
महिला थाना पुलिस (Bhopal Mahila Thane Ka Mamla) ने आरोपी पति फैसल अहमद, ससुर काफिल और सास महनिशां के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत 27 वर्षीय युवती ने दर्ज कराई है। इसी तरह दूसरे मामले में पति मोहम्मद मोहिद, ससुर मुईनउद्दीन, सास शईदन, ननद रुबीना के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी दहेज (Bahu Se Dahej Ki Maang) में कार में मांग कर रहे थे। पुलिस ने पीड़ित युवतियों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए/3/4 (प्रताड़ना और दहेज अधिनियम) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों को नोटिस देकर थाने में तलब किया जाएगा।
पति सही तरीके से नहीं करता है परवरिश
इधर, शाहजहांनाबाद थाना (Shahjhanabad Thane Ka Mamla) पुलिस ने 10 जून की सुबह 10 बजे धारा 498ए/294/323/506/34 (प्रताड़ना, गाली—गलौज, मारपीट, धमकाने और एक से अधिक आरोपी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी पति सुरेश यादव, देवर ललित और जेठ चंदन को बनाया गया है। पत्नी का कहना है कि पति परिवार की सही तरीके से परवरिश नहीं करता है। वह आर्थिक तंगी का बहान बनाता है। विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता है। इसी विवाद को लेकर पति ने 9 जून की रात 10 बजे पत्नी से मारपीट की थी।
छात्रा को ड्रायवर कर रहा परेशान
इधर, गांधी नगर थाना (Gandhi Nagar Thane Ka Mamla) पुलिस ने एक नाबालिग की शिकायत पर छेड़छाड़, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी समीर (Sameer) है जो कि ड्रायवर का काम करता है। वह कक्षा बारहवीं की एक छात्रा को पिछले पांच—छह महीने से परेशान कर रहा था। वह उसका पीछा करने के अलावा आते—जाते फब्ती कसता था। छात्रा परीक्षा देकर जब लौट रही थी तब भी आरोपी ने उससे छेड़छाड़ (Sameer Ne Hath Pakda) की थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसे अदालत में पेश करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा।
छेड़छाड़ का विरोध तो धमकी दी
वहीं निशातपुरा पुलिस (Nishatpura Thane Ka Mamla) ने एक युवती की शिकायत पर धारा 354/507 (छेड़छाड़ और फोन पर धमकाने) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी फोन पर अश्लील (Phone Par Ashlil Bate) बाते करता था। विरोध करने पर उसने युवती को जान से मारने की धमकी दी। घटना 9 जून की है जिसकी एफआईआर पुलिस ने मंगलवार—बुधवार की दरमियानी रात 1 बजे दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल से उसका पता लगाया जा रहा है।
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