Bhopal Triple Talaq: दो साल से इसी विवाद पर चल रहे घरेलू कलह के कारण दर्ज हुआ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा
भोपाल। पति—पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती है। लेकिन, एक मामला पुलिस के लिए काफी सिरदर्द बन गया। प्रकरण मुस्लिम परिवार के बीच का था। इसलिए मुस्लिम नीति नियमों के अनुसार भी सुलह की कोशिश हुई थी। पत्नी सुलह नहीं चाहती पर रिश्ते बचाने के लिए पति जान देने के लिए तैयार है। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Triple Talaq) की है। इस मामले में काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।
तेरह साल के बेटे को चाहता है पति
शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने 12 जनवरी की रात लगभग आठ बजे धारा 498ए/323/3/4 (प्रताड़ना, मारपीट, दहेज अधिनियम और मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम) के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। मामले में आरोपी पति है जो पेशे से पेंटर है। उसने 2007 में निकाह किया था। आरोपी का तेरह साल का बेटा भी है। जिसको वह बहुत प्यार करता है। आरोपी ने द क्राइम इंफो से बातचीत करते हुए बताया कि वह बेटे के साथ—साथ पत्नी को भी बहुत प्यार करता है। उसने आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी। उसने कहा कि वह अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए वह हरसंभव कोशिश करेगा।
पति के है अवैध संबंध
इधर, मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता ने कहा कि वह ऐसे ही विरोध नहीं कर रही। उसने पति के मोबाइल पर दूसरी युवती के साथ चैट और तस्वीर देखी है। वह उससे बातचीत करता रहता है। इसी बात को लेकर विरोध करने पर नवंबर, 2018 में पति ने तलाक—तलाक (Bhopal Triple Talaq) बोला था। पीड़िता का मायका शाहजहांनाबाद इलाके में है। जहां विवाद होने पर 6 जनवरी को ज्यादा हाथापाई हो गई थी। जिस कारण पति—पत्नी का विवाद थाने पहुंचा था। इससे पहले मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत समाज में सुनवाई चल रही थी। जांच अधिकारी एसआई अर्शिया सिद्दीकी (SI Arsia Siddiqui) ने बताया कि अभी तफ्तीश जारी है।
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