Bhopal Triple Talaq : पिता के कहने पर बेटे ने उठाया कदम, आठ साल पहले हुआ था निकाह, दहेज अधिनियम समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज
भोपाल। रुढ़िवादी परंपरा का एक मामला सामने आया (Bhopal Crime News) है। यह मामला तीन तलाक से जुड़ा हुआ है। बेटा नहीं होने पर एक पति ने पत्नी को तलाक (Bhopal Tripal Talaq) दे दिया। ऐसा करने के लिए उसको पिता ने ही उकसाया था। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। पुलिस ने दहेज अधिनियम समेत अन्य धारा में मुकदमा (Bhopal Woman Crime News) दर्ज कर लिया है। आरोपी पति और ससुर की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है।
यह कहकर कोसते थे
शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि 26 नवंबर की रात लगभग 10 बजे धारा (498—ए/294/323/34/3/4) दहेज प्रताड़ना, गाली—गलौज, मारपीट, एक से अधिक आरोपी, दहेज अधिनियम और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम 2019 की एफआईआर दर्ज की गई। इसमें मोहम्मद ओसामा और मोहम्मद तारिक (Mohad Tarik) को आरोपी बनाया गया है। पीड़िता की उम्र 29 साल है जिसकी शादी 2011 में मोहम्मद ओसामा (Mohad Osama) से हुई थी। ओसामा दूध बांटने का काम करता है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी खाना नहीं देने के अलावा पत्नी के साथ मारपीट करते थे।
इसलिए प्रताड़ित करता था ससुर
पीड़िता की तीनों लड़कियां हैं। यही विवाद की वजह थी। ससुर मोहम्मद तारिक का कहना था कि परिवार को बेटा चाहिए। अगर बहू नहीं दे पा रही है तो तलाक देकर दूसरी शादी बेटे की कराई (Bhopal Dowry Case) जाएगी। इसी बात को लेकर घर में कलह होती थी। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर सुबह 10 बजे कलह हुआ। आवेश में आकर पति ने उसको तीन तलाक दे दिया (Bhopal Crime Against Woman)। पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। परेशान महिला ने पुलिस से मदद मांगी। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
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