Bairasia Court News: बलात्कार के मामले में दोषी करार

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Bairasia Court News: बैरसिया के थाने में तीन साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा, पति को मारने की धमकी देकर करता था गंदा काम

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अभियोजन से संबंधित सांकेतिक चित्र

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के देहात क्षेत्र में स्थित बैरसिया तहसील की अदालत (Bairasia Court News) ने बलात्कार के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ज्ञानेश्वरी कुमरे (Justice Gyaneshwari Kumre) की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने प्रकरण में दोषी करार दिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह था पूरा घटनाक्रम

जिला अदालत में मीडिया प्रभारी आशीष दुबे की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि यह प्रकरण 827 वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था। इसमें धारा 376 (2) एन/323/506/454/354 (कई बार बलात्कार, मारपीट, धमकाना, अपराध की नीयत से घर में घुसना और छेड़छाड) लगाई गई थी। इस प्रकरण में आरोपी सुरेन्द्र सिंह पिता भंवरलाल ठाकुर था। दोषी करार दिए गए सुरेन्द्र सिंह (Surendra Singh) को पांच हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। अदालत ने धारा 454 में दो वर्ष सश्रम कारावास, 376 और 511 में 7 वर्ष सश्रम कारावास और धारा 506 में 1 वर्ष सश्रम कारावास का आदेश दिया है। जिला अदालत में पुलिस की तरफ से आशीष तिवारी (Ashish Tiwari) और संघमित्रा सिंह ने दलीले पेश की थी।

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