Bhopal Court News : पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार

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Bhopal Court News : चौदह महीने में जिला अदालत ने दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसला

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले पति को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) सिटी के शाहपुरा थाना क्षेत्र की थी। भोपाल जिला अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया गया है। प्रकरण चौदह महीने पुराना था जिसको गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया था।

इन दो अदालतों में चली थी सुनवाई

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पहले इस मामले को न्यायाधीश कृष्णपाल सिंह सिसोदिया (Krishn Pal Singh Sisodiya) की अदालत ने सुना था। जिसके बाद इसमें अब न्यायाधीश गिरिवाला सिंह (Giriwala Singh) की अदालत ने फैसला सुनाया। इस मामले की शिकायत शाहपुरा थाने में 12 मार्च, 2021 को दक्ष ओसवाल पिता नरेश ओसवाल उम्र 16 साल ने दर्ज कराई थी। घटनास्थल बाबा नगर झुग्गी बस्ती था। दोषी करार दिया गया नरेश ओसवाल है (Naresh Oswal) । जिसने पत्नी अनीता ओसवाल (Anita Oswal ) को छुरी से हमला किया था। हमले के बाद नरेश ओसवाल आटो में लेटाकर जेपी अस्पताल ले गया था। पुलिलस ने इस मामले में 107/21 धारा 302 ( हत्या का मामला ) दर्ज किया था। दोषी करार दिया गया नरेश ओसवाल पिता गोपाल ओसवाल उम्र 42 साल जेल में हैं। जांच पूरी करके जून, 2021 में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी। जांच में टीआई महेन्द्र कुमार मिश्रा (TI Mahendra Kumar Mishra) , एसआई रिंकू जाटव (ASI Rinku Jatav) और हवलदार 1127 लखन बडोनिया (Lakhan Badoniya) , 155 महेन्द्र चौकसे (Mahendra Chauksey) की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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