Bhopal Court News: चार साल पहले निर्मम तरीके से हुई महिला के मर्डर मामले में आरोपी दोषी करार
भोपाल। महिला की निर्मम हत्या के मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। यह घटना चार साल पहले हुई थी। आरोपी ने घर में हत्याकांड को अंजाम दिया था। जिसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह उसके पैरों से बांधकर स्कूल के पीछे फेंककर आया था। यह दिल दहला देने वाली घटना भोपाल शहर के अयोध्या नगर इलाके में हुई थी। यह फैसला (Bhopal Court News) आठवें एडीजे बलराम यादव की अदालत ने सुनाया।
यह दी गई है दोषी को सजा
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अयोध्या नगर थाने में 213/18 धारा 302/201 हत्या और सबूत मिटाने के मामले में फैसला दिया गया। इसमें अंकित तिवारी (Ankit Tiwari) को दोषी करार दिया गया। हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया। वहीं सबूत मिटने के मामले में 7 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ एक हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया। अदालत में पुलिस की तरफ से विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे ने दलीले पेशी की थी। महिला की लाश 16 जून, 2018 को क्वीन मेरी स्कूल के पास वैभव होम्स में रोड के पास मिली थी। लाश अर्द्धनग्न अवस्था में मिली थी। उसके पैर रस्सी से बंधे थे और चेहरे, सिर, कनपटी और मुंह पर किसी हथियार से वर किया गया था।
इस कारण से दिया गया दोषी करार
जहां महिला का शव मिला था वहां से आरोपी अंकित तिवारी के घर तक उसको घसीटकर लाने के निशान मिले थे। घर की तलाशी में बरामदे और दरवाजों पर खून के निशान मिले। इसके अलावा महिला की सेंडिल भी दोषी के घर से बरामद हुई। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वह नमूने महिला के रक्त से मेल खाए थे। इस कारण अदालत ने अंकित तिवारी को दोषी करार देते हुए सजा दी।
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