Bhopal News: बलात्कार के वीडियो और तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर ज्यादती

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Bhopal News: छेड़छाड़ मामले में अधिवक्ता की गिरफ्तारी पर जिला अदालत में पुलिस के खिलाफ हुई नारेबाजी

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। सगी दो बहनों के साथ यौन हिंसा और छेड़छाड़ के अलग-अलग दो मामले दर्ज किए गए हैं। यह घटना भोपाल (Bhopal News) सिटी के पिपलानी और अयोध्या नगर इलाके की है। इस मामले में अलग-अलग दो आरोपी है। घटनाक्रम और पूरी कहानी को लेकर कई तरह के पेंच हैं। जिसको लेकर भोपाल अदालत के वकीलों में भी नाराजगी थी। दरअसल, पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में वकील को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया था। जिसका अदालत में विरोध किया था। वहीं दूसरा आरोपी मुस्लिम है जिसने अपना हिंदू नाम बताकर युवती के साथ बलात्कार किया था। इस बात को लेकर हिंदू संगठन नाराज था। बहरहाल बेहद पेंचीदे बने इस प्रकरण में पुलिस पूरी तरह से हंगामे के बाद बैकफुट पर नजर आई।

ऐसे सामने आया वास्तविक नाम

एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया (ADDCP Rajesh Singh Bhadoriya) के अनुसार इन मामलों को लेकर अलग-अलग दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पहला प्रकरण पिपलानी थाने में 24 अगस्त की शाम लगभग पौने छह बजे 660/22 धारा 376/354/294/506/3-2-व्ही/3-2-बीए (बलात्कार, छेड़छाड़, गाली-गलौज, धमकाना और एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण) दर्ज किया गया है। इस मामले में पीड़िता की उम्र 20 साल है। जबकि आरोपी हर्ष ललवानी और रघुनाथ मिश्रा है। पुलिस ने बताया कि रघुनाथ मिश्रा (Raghunath Mishra) के यहां पीड़िता की मां काम करती है। इस कारण आरोपी हर्ष ललवानी (Harsh Lalwani) से उसकी पहचान हुई थी। हर्ष ललवानी ने निजामुद्दीन काॅलोनी में स्थित होटल ओराइन (Hotel Oraine) में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उस वक्त उसने वीडियो भी बनाया था। जिसको वायरल करने की धमकी देकर उसे धमकाया जाता था। पुलिस को जांच में पता चला है कि चटाईपुरा निवासी हर्ष ललवानी का वास्तविक नाम फरहान (Farhan) है।

इस कारण हुआ पुलिस का विरोध

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सांकेतिक चित्र—साभार

पुलिस ने दूसरा प्रकरण अयोध्या नगर थाने में 24-25 अगस्त की रात लगभग सवा बारह बजे दर्ज किया गया। यहां 17 साल की नाबालिग ने मुकदमा दर्ज कराया। वह पिपलानी थाने में बलात्कार का मुकदमा (Bhopal News) दर्ज कराने वाली युवती की छोटी बहन है। उसने छेड़छाड़ का आरोप रघुनाथ मिश्रा (Raghunath Mishra) पर लगाया। अयोध्या नगर पुलिस ने 313/22 धारा 354/7/8 छेड़छाड़ और पाॅक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। पीड़िता का आरोप है कि रघुनाथ मिश्रा ने बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की। मामले को लेकर जिला अदालत में वकीलों ने पुलिस के प्रति जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने अदालत में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इधर, एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर (ADCP Sachin Atulkar) ने मीडिया को बयान दिया है कि हर्ष ललवानी उर्फ फरहान (Harsh Lalwani@Farhan) के मामले में लव जिहाद कानून को लेकर अभियोजन से राय ली जा रही है।

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