Bhopal Court News: पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में जिला अदालत ने सुनाई सजा
भोपाल। गले में ब्लैड अड़ाकर अप्राकृतिक कृत्य करने के एक एम मामले में फैसला दिया गया है। यह घटना भोपाल शहर के गौतम नगर इलाके में हुई थी। फैसला तेरहवें एडीजे शैलेजा गुप्ता की अदालत (Bhopal Court News) ने सुनाया है।
पिता को बताई थी पूरी कहानी
अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गौतम नगर थाने में दर्ज 553/20 में आरोपी वसीम मिर्ची को दोषी करार दिया गया है। उसको धारा 341 में 01 माह का कारावास और 500 अर्थदण्ड, धारा 9—जी/10 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा दी गई है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा अहिरवार और वर्षा कटारे ने की थी। यह घटना 18 सितंबर, 2020 की रात लगभग साढ़े नौ बजे हुई थी। उस वक्त पीड़ित बालक अंडे लेकर घर जा रहा था। दोषी दिया गया वसीम मिर्ची (Wasim Mirchi) ने उसे रोक लिया और गर्दन पर ब्लैड रखकर अंधेरी गली में ले गया। यहां उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया गया। पीडित बालक आरोपी को धक्का देकर घर भाग गया था।
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