Bhopal Dowry Case: दोनों आरोपी परिवार पत्नी से मिले दहेज की रकम से खोलना चाहते थे दुकान
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Dowry Case) के अलग—अलग दो थानों में घरेलू हिंसा के मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोनों मुकदमों में धारा के साथ—साथ कारण लगभग एक जैसे हैं। आरोपी परिवार मोबाइल दुकान खोलने के लिए पीड़ित महिलाओं के परिवार से पांच लाख रुपए दहेज में मांग रहा था।
दोनों नव विवाहिताएं थाने पहुंची
महिला थाना पुलिस ने बताया कि विदिशा में रहने वाले आरोपी परिवार कृष्णकांत महोबिया (Krishnakant Mahobiya), सास गीता महोबिया (Geeta Mahobiya) और देवर वैभव महोबिया (Vaibhav Mahobiya) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर 21 दिसंबर की शाम लगभग साढ़े पांच बजे दर्ज की गई है। पीड़िता का मायका कोलार इलाके में हैं। उसकी शादी जुलाई, 2019 में हुई थी। आरोपी पति कृष्णकांत महोबिया पत्नी को पांच लाख के लिए प्रताड़ित कर रहा था। वह चाहता था कि उस रकम से वह विदिशा (Vidisha) में मोबाइल शॉप खोले।
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तीन साल पहले हुई थी शादी
इसी तरह दूसरा मुकदमा तलैया थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया। दोनों थानों में धारा 498—ए/506/34/3/4 (प्रताड़ना, धमकाना, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम के तहत) मामला दर्ज किया गया है। तलैया थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी पति शोयब खान (Shoeb Khan), सास कमरुनिशा (Kamrunisha), ससुर मोहम्मद आबिद (Mohmmed Abid) हैं। ऐशबाग निवासी पीड़िता की शादी 2017 में हुई थी। आरोपी पति शोयब खान चाहता था कि वह मोबाइल शॉप खोले। इसके लिए वह ससुराल से पांच लाख रुपए मांग रहा था।
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