Bhopal Court News: फर्जी लोन देकर झांसा देने वाले दो जालसाज दोषी करार

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो जालसाजों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के टीटी नगर इलाके में हुई थी। प्रकरण लगभग 11 साल पहले दर्ज किया गया था। इस मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू यादव की अदालत ने सुनाया है।

इन्होंने दी थी जालसाजों को रकम

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार टीटी नगर थाने में दर्ज 437/11 प्रकरण में नितिन मेहरा (Nitin Mehra) और दीपक शर्मा (Deepak Sharma) आरोपी थे। दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000 रू अर्थदण्ड की सजा दी गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रचना चिडार ने दलीले पेश की थी। दोषी दिए गए दोनों व्यक्ति कम समय में लोन दिलाने का झांसा देते थे। इसके लिए उन्होंने बकायदा समाचार पत्र में विज्ञापन भी दिए थे। जिसको पढ़कर मंजू मोहोड (Manju Mohod) , शहनाज खान, दुर्गावती और पिंकी शर्मा (Pinky Sharma) से करीब 82 हजार रूपए ऐंठ लिए थे।

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