MP PHQ News: घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को होती है यह आवश्यकता 

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MP PHQ News: कोर्ट में महिलाएं बदल दे रही हैं बयान, इस विषय पर पीएचक्यू ने जताई चिंता, महिला शाखा और अशासकीय संस्था के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

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मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन- फ़ाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस राज्य की महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण प्रदान करने निरंतर उत्कृष्ट कार्य और नवाचार कर रही है। इसी तारतम्य में पुलिस विभाग (MP PHQ News) की महिला शाखा और अशासकीय संस्था के सहयोग से पुलिस विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन के प्रतिभागियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

यह अधिकारी रहे मौजूद

पुलिस मुख्यालय (PHQ) से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पहले दिन मंगलवार को कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व महिला शाखा की एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव (ADG Pragya Richa Shrivastav) ने कहा कि किसी घटना को सबसे पहले अपराध की तरह देखते हैं कि इस मामले में क्या धारा लगती है, हम कार्रवाई करते हैं या मुकदमा दर्ज करते है, वह एक हिस्सा है परंतु यह कोई नहीं देखता कि पीड़िता किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा एवं महिला संबंधी अपराधों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं की काउंसलिंग उनकी मानसिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और वे खुलकर अपनी बात कह सकेंगी। आईजी हिमानी खन्ना, महिला सुरक्षा शाखा के एआईजी डॉ.वीरेंद्र कुमार मिश्रा, किरणलता केरकेट्‌टा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। एडीजी ने कहा कि लेटेस्ट सजायाबी दर 16 से 17 प्रतिशत है। जबकि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जिसमें लगाते हैं, उसका प्रतिशत काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हम पूरे समय देखते रहते हैं कि किसने क्या गवाही दी, क्या किया व क्या नहीं। सजायाबी नहीं होने का प्रमुख कारण है कि 80 से 85 प्रतिशत प्रकरणों में पीड़िताएं कोर्ट में मुकर जाती है। ऐसी कौन सी बात है, जो उन्हें बताई गई या उन पर ऐसा क्या मानसिक दबाव था, जो उन्होंने अपना बयान बदल दिया, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

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