Bhopal Court News: अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, सवा एक साल पहले हुई थी वारदात
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) की जिला अदालत ने सवा एक साल पहले तेरह साल की बच्ची से हुए बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायाधीश वंदना जैन (Justice Vandana Jain) की अदालत ने सुनाया है। इससे पहले गुरुवार को भी न्यायाधीश कुमुदनी पटेल (Justice Kumudani Patel) की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी।
यह है मामला
दोषी करार दिया गया आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उम्र 22 साल है। उसके खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। सरकार की तरफ से अनिता सिंह (Anita Singh) और सीमा अहिरवार (Seema Ahirwar) ने दलीलें पेश की थी। मीडिया प्रभारी दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) के अनुसार एफआईआर अशोका गार्डन थाने में 27 जनवरी, 2019 को दर्ज हुई थी। पीड़िता घर से दुकान पैन लेने गई थी। अगले दिन उसकी थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। दोषी करार दिया गया आरोपी पीड़िता को अशोका गार्डन की एक मेडिकल दुकान में ले गया था। उसने वहां पर बलात्कार किया था।
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