Bhopal Court News: तीन साल पहले शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था आरोपी, ज्यादती के बाद रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था
भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल जिला न्यायालय में दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। यह प्रकरण पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आरएम भगवती की अदालत (Bhopal Court News) में विचाराधीन था। अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मोबाइल पर बात करते वक्त पिता ने पकड़ लिया था
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी अनस मंसूरी को धारा 366—ए और 3/4 पॉकसो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा दी गई। वहीं धारा 366—ए में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की थी। नाबालिग 22 जून, 2021 को लापता हुई थी। वह हबीबगंज (Habibganj) थाना क्षेत्र में रहती थी। पुलिस ने इस मामले में 23 जून को प्रकरण दर्ज किया था। नाबालिग के पिता की पान दुकान में अनस मंसूरी (Anas Mansoori) सामान लेने आता था। तभी से उसकी दोस्ती उससे हो गई थी। मोबाईल पर बात करते वक्त उसे पिता ने देख लिया तो उसे डांटा था। यह बात उसे बताई तो वह सारे दस्तावेज लेकर 10 नंबर मार्केट पर आ जाओ। वहां से वह उसे पीपुल्स मॉल (Peoples Mall) के पीछे अपने घर ले गया। यहां पर रातभर अपने पास रखने के बाद उसके साथ ज्यादती की गई। इसके बाद वह हबीबगंज स्टेशन पर बैठाकर थोडी देर में आने का बोलकर भाग गया।
खबर के लिए ऐसे जुड़े
हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।