Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती मामले में दोषी करार 

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Bhopal Court News: तीन साल पहले शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था आरोपी, ज्यादती के बाद रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल जिला न्यायालय में दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। यह प्रकरण पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आरएम भगवती की अदालत (Bhopal Court News) में विचाराधीन था। अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मोबाइल पर बात करते वक्त पिता ने पकड़ लिया था

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी अनस मंसूरी को धारा 366—ए और 3/4 पॉकसो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा दी गई। वहीं धारा 366—ए में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की थी। नाबालिग 22 जून, 2021 को लापता हुई थी। वह हबीबगंज (Habibganj) थाना क्षेत्र में रहती थी। पुलिस ने इस मामले में 23 जून को प्रकरण दर्ज किया था। नाबालिग के पिता की पान दुकान में अनस मंसूरी (Anas Mansoori) सामान लेने आता था। तभी से उसकी दोस्ती उससे हो गई थी। मोबाईल पर बात करते वक्त उसे पिता ने देख लिया तो उसे डांटा था। यह बात उसे बताई तो वह सारे दस्तावेज लेकर 10 नंबर मार्केट पर आ जाओ। वहां से वह उसे पीपुल्स मॉल (Peoples Mall) के पीछे अपने घर ले गया। यहां पर रातभर अपने पास रखने के बाद उसके साथ ज्यादती की गई। इसके बाद वह हबीबगंज स्टेशन पर बैठाकर थोडी देर में आने का बोलकर भाग गया।

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