Bhopal Court News: बाइक से अगवा करके चार दिनों तक बंधक बनाकर की थी ज्यादती, अदालत ने ज्यादती और पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई, अपहरण के मामले में सात साल की भी सजा, दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया
भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के मामले में भोपाल जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी ने नाबालिग को बाइक से अगवा किया था। इसके बाद चार दिन बंधक बनाकर उसके साथ ज्यादती की थी। यह फैसला पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत ने सुनाया। न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने दोषी करार देते हुए बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और सात हजार रुपए का अर्थदंड और झांसा देकर अगवा करने के मामले में सात साल की सजा और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा पारित की।
यह है वह सनसनीखेज वारदात जिसमें फैसला आया
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