Bhopal Bike Finance: बाइक बेचने वाले ने किया था किस्त चुकाने का एग्रीमेंट, अब मुकरा
भोपाल। बाइक बेचने को लेकर किए गए एक करार को तोड़े जाने पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Bike Finance) सिटी के छोला मंदिर थाना क्षेत्र की है। आरोपी ने जब करार किया था तब किस्त जमा करने का उल्लेख किया था। लेकिन, उसने किस्त नहीं चुकाई तो बजाज फायनेंस कंपनी बाइक उठा ले गई। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी।
पैसा देने से किया इंकार
छोला मंदिर थाना पुलिस के अनुसार 10 मार्च की दोपहर लगभग ढ़ाई बजे 114/22 धारा 420 (जालसाजी) का मामला दर्ज किया है। जिसकी शिकायत उमेश कुमार पिता पूरन सिंह उर्म 30 साल ने दर्ज कराई। वे सुंदर नगर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। इस मामले में आरोपी मनीष शाक्य (Manish Shakya) है। मामला बाइक को लेकर वापस न देने से जुड़ा है। उमेश कुमार (Umesh Kumar) ने पुलिस को बताया कि उसने जून, 2021 में आरोपी से बाइक एमपी—04—क्यूएस—0256 बकायदा एग्रीमेंट करके 32 हजार रुपए में खरीदी थी। उसने एग्रीमेंट के वक्त लोन के भुगतान की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन, उसने ऐसा नहीं किया और बजाज फायनेंस कंपनी वाले उसकी बाइक ले गए। अब वह पैसा भी वापस नहीं लौटा रहा है।
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