Bhopal Court News: इंदौर के व्यापारी से छीन ली थी करीब साढ़े सात लाख रुपए की रकम
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज जिला अदालत (Bhopal Court News) से जुड़ी है। यहां न्यायाधीश पदमा जाटव (Justice Padma Jatav) की अदालत ने लूट के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को पांच—पांच साल की सजा के अलावा एक—एक हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। घटना ढ़ाई साल पहले शाहजहांनाबाद इलाके में हुई थी।
रिकवरी करके लौट रहा था
जिला अदालत मीडिया सेल प्रभारी दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) ने बताया कि इस मामले में दलीलें जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय और वर्षा कटारे (Varsha Katare) ने पेश की थी। घटना जनवरी, 2019 में शाहजहांनाबाद स्थित गौरी कारपेट के नजदीक हुई थी। घटना के वक्त लुटेरों का काफी दूर तक पीछा भी किया गया था। वारदात इंदौर निवासी कारोबारी के साथ हुई थी। वह दुकानदारों से पैसा रिकवरी करके हलालपुरा बस स्टेंड की तरफ जा रहा था। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति था। दोनों मोपेड पर सवार थे। तभी मामले में दोषी करार दिए गए राजकुमार प्रजापति (Rajkumar Prajapati) और सोनू महावर (Sonu Mahavar) ने नगदी से भरा बैग छीन लिया था।
खबर के लिए ऐसे जुड़े
हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।