कमलनाथ को मिला ‘सुप्रीम’ साथ, चुनाव आयोग के आदेश पर रोक

Share

सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या चुनाव आयोग को स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का अधिकार है

Kamalnath
कमलनाथ और सुप्रीम कोर्ट, फाइल फोटो

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) का स्टार प्रचारक (Star Campaigner) का दर्जा छीने जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आयोग ने कमलनाथ के बयानों को आचार सिंहिता का उल्लंघन मानते हुए उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

आदेश को परखेगा सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाए जाने की जानकारी वरिष्ठ वकील और सांसद विवेक तन्खा (Vivek Tankha) ने ट्वीट कर दी। जानकारी के मुताबिक अदालत कांग्रेस की याचिका को खारिज करना चाहती थी। क्यों कि चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी न्यायाधीश ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता है कि चुनाव आयोग को ऐसे आदेश देने का अधिकारी है भी या नहीं। क्या चुनाव आयोग किसी नेता से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन सकता है।

ये कमलनाथ की जीत !

आयोग के फैसले पर लगी रोक को कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधे तौर पर कमलनाथ का फायदा तो नहीं मिलेगा। लेकिन दर्जा छीने से जाने और फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर रोक लगने से एक सहानुभूति जरूर कमलनाथ को मिल सकती है।

यह भी पढ़ें:   1984 Anti Sikh Riots Case : दोषी सज्जन कुमार को मिल सकती है जमानत

यह भी पढ़ेंः कभी कहते है टाइगर जिंदा है, फिर टाइगर शर्मिंदा हो जाता है

खबर के लिए ऐसे जुड़े

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9425005378 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!