MP PHQ News: एमपी के हर थाने में दुर्घटना जांच के लिए स्पेशल यूनिट गठित

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MP PHQ News: तीन प्रमुख बिंदुओं पर गंभीरता से कदम उठाने मैदानी अफसरों को दिए गए निर्देश, तकनीक और कानून की बारीकियों से कराया गया अवगत

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मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन- फ़ाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में स्थित थानों में सड़क दुर्घटनाओं की जांच के लिए स्पेशल यूनिट गठित की गई है। यह यूनिट किस तरह से काम करें और क्या न करें उस विषय पर जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा गया है। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय (MP PHQ News) से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताई गई है। कार्यक्रम में सभी जिलों से मैदानी अधिकारियों को बुलाया गया था।

यह है नए कानून में हुए बदलाव जिसकी जानकारी दी गई

पुलिस मुख्यालय (PHQ) की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मोटरयान नियम 2022 में नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसमें अनुसंधान करने और उसकी बारीकी के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। यह पांचवां संशोधन है। नये प्रावधान 150-(क) उपबंध 13 के तहत की जावेगी। दिल्ली उच्‍चतम न्‍यायालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार दुर्घटना के प्रकरणों में संबंधित मोटर एक्‍सीडेंट क्‍लेम ट्रिब्‍यूनल को समय-सीमा में FAR, IAR, DAR भेजा जाना अनिवार्य है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में अनुसंधान हेतु प्रदेश के सभी थानों में स्‍पेशल यूनिट गठित की गई है। इनमें पदस्‍थ अनुसंधानकर्ता अधिकारियों को उक्‍त नये प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षित एवं संवेदनशील किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के समन्‍वय से 29 अगस्त को पुलिस परिवहन शोध संस्‍थान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्र में न्‍यायाधीश अतुल सक्‍सेना, तेईसवें जिला एवं अपर सत्र न्‍यायाधीश ने संदर्भित विषय पर विशेषज्ञ मार्गदर्शक वक्‍ता के रूप में कानूनी जानकारी के संबंध में व्‍याख्‍यान दिया। प्रशिक्षण में ग्‍वालियर, चम्‍बल, जबलपुर और सागर संभाग के कुल 20 जिलों के निरीक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक स्‍तर के लगभग 600 अधिकारियों ने ऑनलाईन भाग लिया। मोटरयान (पांचवा संशोधन) नियम 2022 में सम्मिलित किये गये नये प्रावधानों के क्रियान्‍वयन से सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्‍यक्तियों के क्‍लेम प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जा सकेगा। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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