Bhopal News: विरोध करने पहुंचे पार्षद के बेटे को पीटा, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

भोपाल। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पार्षद के बेटे को पीट दिया गया। यह घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने इस मामले को मीडिया से छुपाया भी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर शुरु हुआ था।
यह है वजह जिस कारण मामला थाने पहुंचा
जहांगीराबाद (Jahangirabad) पुलिस के अनुसार आरोपी फैसल खान (Faisal Khan) है। वह रात तीन बजे तेज आवाज में गाना बजा रहा था। घटना अहीरपुरा स्थित संभाजी भवन (Sambhaji Bhawan) के नजदीक की है। इस बात पर अभिषेक घाडगे (Abhishek Ghadge) पिता पप्पू विलास राव घाडगे उम्र 28 साल आरोपी को समझाने पहुंचा। उसने कहा कि वह बार कॉउंसिल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आवाज के कारण उसे पढ़ाई में समस्या हो रही है। अभिषेक घाडगे विधि क्षेत्र से जुड़े हैं और पार्षद के बेटे भी है। आरोपी फैसल खान ने आवाज कम करने की बजाय फरियादी के साथ गाली—गलौज कर दी। जिसके बाद नौबत मारपीट पर पहुंच गई। यह घटना 6—7 दिसंबर की रात हुई थी। घटना के बाद थाने में काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। जिस कारण पुलिस ने आरोपी फैसल खान को दबोचकर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण 415/24 दर्ज कर लिया है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
सूचना देना पत्रकारिता का दायित्व
उक्त समाचार को लेकर 21 फरवरी,2024 की शाम लगभग चार बजे द क्राइम इंफो के हेल्प लाइन नंबर 7898656291 पर एक लीगल नोटिस दिया गया है। यह अभिषेक घाडगे अधिवक्ता के लैटर हेड पर दिया गया है। जिसमें मीडिया ट्रायल, मानहानि जैसे कथित आरोप लगाए गए हैं। उक्त समाचार को लेकर कोई भी अतिश्योक्ति अथवा तंज जैसा विषय नहीं हैं। यह समाचार जहांगीराबाद थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर दिया गया है। उक्त FIR की पुष्टि थाना पुलिस की तरफ से की गई है। इसमें नोटिस देने वाले अभिषेक घाडगे उसमें फरियादी भी है। समाचार में मानसिक संताप देने जैसा कोई विषय उल्लेखित ही नहीं हैं। इसके बावजूद यदि समाचार पत्रकारिता के मापदंड अनुसार नहीं है तो द क्राइम इंफो प्रबंधन न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने के लिए तत्पर है। यह समाचार नोटिस प्राप्ति के बाद 24 फरवरी को लीगल नोटिस के संदर्भ में जवाब देने हेतु अपडेट किया गया है।
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