Bhopal News: सीहोर के अहमदपुर थाने ने टाइपिंग दुकान का हवाला देकर केस डायरी भोपाल भेज दी
भोपाल। संपत्ति संबंधित एक मामले में पुलिस विभाग के अफसरों के निर्णय से जुड़ा यह मामला है। यह प्रकरण भोपाल के अरेरा हिल्स थाने मेें दर्ज हुआ है। इस प्रकरण की जांच पहले सीहोर के अहमदपुर थाने में एसआई (Bhopal Property Dispute Case) ने की थी। थानेदार ने टाइपिंग दुकान का हवाला देकर यह डायरी भोपाल भेज दी है। इस निर्णय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एसआई ने की थी जांच
अरेरा हिल्स थाना प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर की शाम लगभग साढ़े छह बजे धारा 420/34 (जालसाजी और एक से अधिक आरोपी) का केस दर्ज किया गया है। शिकायत मोहम्मद इफ्तेदार आजम पिता काजी सिराजुद्दीन आजम ने दर्ज कराई है। वह घोड़ानक्कास स्थित बाल विहार रोड में रहता है। मोहम्मद इफ्तेदार आजम (Mohd Eftedar Aazam) ने दो अलग—अलग खसरे 253 और 254 के करीब साढ़े चार एकड़ जमीन खरीदने का अनुबंध किया था। यह अनुबंध संपत बाई (Sanpat Bai) पति नारायण और दिनेश (Dinesh) पिता नारायण से किया था। दोनों रिश्ते में मां—बेटे है। वे सीहोर स्थित मगरदा तहसील श्यामपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने अनुबंध चार लाख रुपए में अरेरा हिल्स स्थित पुरानी विधानसभा के सामने टाईपिंग दुकान पर हुआ था। जमीन लेने के बाद पता चला कि वही जमीन आरोपियों ने 2014 में बुधवारा स्थित कोलीपुरा निवासी मोहम्मद रफीक (Mohd Rafeek) पिता अब्दुल करीम खान को भी चार लाख रुपए में बेच दी गई है। इस मामले की शुरुआती जांच अहमदपुर थाने में तैनात एसआई शैलेन्द्र सिंह तोमर (SI Shailendra Singh Tomar) ने की थी।
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