Bhopal Death Case: श्री वाटिका के मालिक और मैनेजर पर एफआईआर

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Bhopal Death Case:ड्राइवर को बिजली सुधारने के लिए किया था मजबूर, करंट लगने से हुई थी मौत

Bhopal Death case
होटल श्री वाटिका

भोपाल। श्री वाटिका के मालिक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर (Bhopal Death Case) हुई है। यह होटल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। मालिक और मैनेजर को एक व्यक्ति की मौत (Bhopal Crime News In Hindi) के लिए पुलिस ने जांच में जिम्मेदार माना है। जिस व्यक्ति की मौत (Bhopal Suspicion Death Case) हुई थी वह ड्राइवर था। लेकिन, उसको होटल में बिजली का काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसी काम के दौरान उसकी करंट लगने से मौत (MP Death Case) हो गई थी। इस मामले के आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

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शेफ ने दी थी सूचना

एमपी नगर थाना पुलिस ने बताया कि विनोद कुमार (Vinod Kumar Ahirwar) अहिरवार पिता गोरेलाल उम्र 34 साल निवासी छावनी शाहपुरा का रहने वाला था। विनोद होटल श्री वाटिका (Shree Vatika Crime News) एमपी नगर जोन—1 में ड्राइवर था। पिछले महीने 19 जुलाई को किचन में लगा एग्जास्ट फैन खराब हो गया था। किचन में काम करने वाले कर्मचारियों ने इसकी सूचना मैनेजर जगदीश वर्मा को दी थी। मैनेजर ने विनोद (Vinod Death Case) को पंखा सुधारने के लिए बोला। विनोद ने पंखा सही करके उसे आॅन किया तो करंट का जोरदार झटका लगा।

अस्पताल में तोड़ा दम

विनोद को बंसल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया था। होटल के कर्मचारियों और परिजनों के बयान में पता चला वह ड्राइवरी करता था। इसके बावजूद उससे बिजली का काम कराया। इसके अलावा बिजली विभाग के कर्मचारी से भी पूछताछ की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपी रोहित सेठी (Rohit Sethi) पिता सुदर्शन निवासी अरेरा कॉलोनी और मैनेजर जगदीश वर्मा (Jagdish Verma) पिता नन्नू लाल निवासी माता श्री अपार्टमेंट पंजाबी बाग अशोका गार्डन के खिलाफ (धारा 304ए/34 लापरवाही बरतना और एक से अधिक आरोपी) होने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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