Shajapur Rape Case: शौच के लिए गई युवती से बलात्कार

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Shajapur Rape Case: आरोपी ने लगाई जमानत अर्जी को अदालत ने किया खारिज

Shajapur Rape Case
शाजापुर जिला अदालत— फाइल फोटो

शाजापुर। जंगल में शौच के लिए गई नाबालिग से बलात्कार (Shajapur Rape Case) किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर, एक अन्य युवती के साथ ज्यादती की गई। यह दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश (MP Crime News) के शाजापुर (Shajapur Crime News) जिले की है। इन मामलों के आरोपियों ने शाजापुर जिला अदालत में जमानत अर्जी भी लगाई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

फोटो वायरल करने की दी थी धमकी

शुजालपुर सिटी थाने में 9 जून को बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले के आरोपी अजय (Ajay Singh) पिता भारत सिंह उम्र 19 साल निवासी टिटवास को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने जंगल में शौच के लिए जा रही नाबालिग के साथ ज्यादती (Shajapur Minor Girl Rape) की थी। आरोपी ने किसी से कुछ बोलने पर धमकी दी थी। आरोपी के पास नाबालिग की कोई अश्लील तस्वीर थी, जिसको वह वायरल करने की धमकी दे रहा था। न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया (Justice Ranjan Samadhiya) की अदालत में आरोपी ने जमानत अर्जी लगाई थी। जिसकी सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से अदालत ने इंकार कर दिया।

युवती को झांसा देकर किया अगवा

इधर, शुजालपुर मंडी थाने में दर्ज बलात्कार (Shujalpur Mandi Rape Case) के मामले में गिरफ्तार आरोपी धर्मेन्द्र (Dharmendra Singh Mevada) पिता विक्रम सिंह मेवाड़ा उम्र 22 निवासी झाडला की जमानत अर्जी खारिज हो गई। आरोपी के खिलाफ जुलाई, 2020 में ज्यादती की एफआईआर हुई थी। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था। मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार (Sachin Raikawar) ने बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।

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