Shajapur Court News: अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा और 24 हजार रुपए का जुर्माना
शाजापुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज शाजापुर (Shajapur Court News) जिला अदालत से मिल रही है। अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला जुलाई, 2019 में दर्ज मुकदमे में दोनों पक्षों की तरफ से पेश दलीलें सुनने के बाद सुनाया। दोषी को 10 साल की सजा और 24 हजार रुपए जुर्माने का आदेश अदालत ने दिया है।
नाबालिग ने दिया था बच्चे को जन्म
सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी (Ramesh Solanki) ने बताया कि घटना 2 जुलाई, 2019 की है। इस मामले में बैरछा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। परिजनों ने पहले गुमशुदगी (Missing Girl) की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग के मिलने पर बलात्कार (Shajapur Rape Case) का मामला उजागर हुआ। नाबालिग पीड़िता ने जिला चिकित्सालय में बच्चे को भी जन्म दिया। दोनों का डीएनए भी किया गया। दोषी धर्मेंद्र बैरागी (Dharmendra Beragi) पिता राधेश्याम बैरागी उम्र 24 साल का डीएनए मेल खाया। दोषी करार दिए गए धर्मेंद्र बैरागी ग्राम आक्या चौहानी में रहता है। सरकार की तरफ से अदालत में देवेन्द्र मीणा ने तर्क पेश किए थे।
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