Shajapur Rape Case: हाथ—पैर बांधकर बलात्कार करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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Shajapur Rape Case: बंधक बनाकर ज्यादती के मामले दो आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Shajapur Court News
अभियोजन से संबंधित सांकेतिक चित्र

शाजापुर। हाथ—पैर बांधकर महिला से ज्यादती (Shajapur Rape Case) करने के आरोपियों की जमानत को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। यह घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) के शाजापुर जिले की है। शाजापुर जिला अदालत (Shajapur Court News) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत खारिज किया। इधर, अदालत ने अवैध शराब के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

छोड़ने के बहाने बाइक से ले गए थे

घटना शुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में 30 जून और 1 जुलाई के बीच की है। पीड़ित महिला पैदल थी जो थकने के बाद एक घर के बाहर ओटले में बैठी थी। तभी वहां आरोपी विशाल (Vishal) और मोहित पहुंचे। दोनों ने वहां बैठने का कारण पूछा। छोड़ने का झांसा देकर महिला को आरोपियों ने बाइक में बैठा लिया। फिर उसको एक नए मकान में ले गए। वहां महिला के हाथ—पैर बांध दिए गए थे।

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इसने किया बलात्कार

मोहित और विशाल ने फोन करके अपने साथी गोलू को वहां बुलाया। यहां गोलू ने महिला के साथ बलात्कार (Mahila Ko Baandhakr Balatakar) किया था। लोक अभियोजक अंबर वारसी (Ambar Warsi) ने आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए अदालत में अपनी आपत्ति लगाई। मीडिया प्रभारी लोक अभियोजन एडीपीओ सचिन रायकवार (ADPO Sachi Raikawar) ने बताया कि जमानत अर्जी मोहित पिता संतोष कुमार वर्मा उम्र 21 साल निवासी शीतला नगर कॉलोनी की लगी थी। जिसको अदालत ने खारिज कर दिया है।

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अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

इधर, आबकारी एक्ट के एक अन्य मामले में आरोपी भीमा (Bheema Parihar) पिता बद्रीलाल परिहार उम्र 35 साल निवासी गिरवर थाना कोतवाली की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक आसिफ कमाली (Asif Kamali) ने अदालत को बताया कि आरोपी के कब्जे से 30 लीटर की दो केन और 23 क्वार्टर शराब मिली थी।

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