Bhopal Court News: अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, रातीबड़ थाने में एक साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा
भोपाल। नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती के एक अन्य मामले में जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया। यह घटना भोपाल शहर के रातीबड़ इलाके में लगभग एक साल पहले हुई थी। अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा के साथ—साथ अर्थदंड का आदेश दिया है। यह फैसला 18वें एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है।
दिल्ली में कुछ दिन रहकर बिताए थे दिन
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रातीबड़ थाना पुलिस ने 370/21 धारा 363/366/376—2—एन/5एल/6 का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें आरोपी गोलू ठाकुर (Golu Thakur) को गिरफ्तार किया गया था। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपए दंड की सजा दी। वहीं धारा 366 में 10 वर्ष और धारा 363 में सात वर्ष सश्रम कारावास के साथ—साथ एक—एक हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Gautam), सरला कहार (Sarla Kahar) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) ने की थी। नाबालिग जून, 2021 में लापता हो गई थी। जिसकी जांच केे बाद गोलू ठाकुर का नाम उजागर हुआ था। वह उसे दिल्ली ले गया था। वहां रहकर वह मिस़्त्री का काम कर रहा था। इसके बाद वह कुछ दिन बाद रायसेन आ गई थी। यहां मंदिर में शादी करने के बाद नाबालिग को लेकर वह भोपाल वापस आया था।
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