Bhopal Court News: नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार का आरोपी दोषी करार

Share

Bhopal Court News: अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, रातीबड़ थाने में एक साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती के एक अन्य मामले में जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया। यह घटना भोपाल शहर के रातीबड़ इलाके में लगभग एक साल पहले हुई थी। अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा के साथ—साथ अर्थदंड का आदेश दिया है। यह फैसला 18वें एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है।

दिल्ली में कुछ दिन रहकर बिताए थे दिन

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रातीबड़ थाना पुलिस ने 370/21 धारा 363/366/376—2—एन/5एल/6 का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें आरोपी गोलू ठाकुर (Golu Thakur) को गिरफ्तार किया गया था। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपए दंड की सजा दी। वहीं धारा 366 में 10 वर्ष और धारा 363 में सात वर्ष सश्रम कारावास के साथ—साथ एक—एक हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Gautam), सरला कहार (Sarla Kahar) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) ने की थी। नाबालिग जून, 2021 में लापता हो गई थी। जिसकी जांच केे बाद गोलू ठाकुर का नाम उजागर हुआ था। वह उसे दिल्ली ले गया था। वहां रहकर वह मिस़्त्री का काम कर रहा था। इसके बाद वह कुछ दिन बाद रायसेन आ गई थी। यहां मंदिर में शादी करने के बाद नाबालिग को लेकर वह भोपाल वापस आया था।

यह भी पढ़िएः तीन सौ रूपए का बिल जमा नहीं करने पर बिजली काटने के लिए आने वाला अमला, लेकिन करोड़ों रूपए के लोन पर खामोश सिस्टम और सरकार का कड़वा सच

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: संपत्ति विवाद को लेकर धमकाया

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!