MP Cop News: भारतीय न्याय संहिता ‘भूत’ नहीं भारत का ‘भविष्य’

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MP Cop News: नए प्रावधानों में जनता के अधिकारों को लेकर न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों ने सिविल सोसायटी को बताया, जनता से की अपील नए कानूनों के अध्ययन से लाभ मिलेगा

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश अतुल सक्सेना।

भोपाल। भारतीय न्याय संहिता देशभर में लागू हो गई। इसके तहत पहले दिन भोपाल ((MP Cop News)) शहर के चूना भट्टी थाने में पहली बार सार्वजनिक जनचेतना हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सिविल सोसायटी के अलावा जन सामान्य वर्ग को आमंत्रित करके भोपाल न्यायालय के न्यायाधीशों एवं पुलिस अधिकारियों ने उसके महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन का मकसद एकमात्र यह था कि जनता नए कानूनों  को लेकर चिंतित न हो। बल्कि यह आश्वस्त कराना था कि इन व्यवस्थाओं से पुलिस और न्यायपालिका में जिम्मेदारी तय सीमा में पूरी करने के लिए इसमें संशोधन किए गए हैं।

संगठित अपराधों के लिए कानून बनने से पुलिस को आसानी

सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि भारत के नए कानूनों को सिर्फ अदालत और पुलिस तक सीमि​त नहीं हैं। इसे देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार पुलिस पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। आत्महत्या की कोशिश की जगह कार्य को बाध्य करने वाला कानून बनाया गया। पहले नीट पेपर लीक जैसे अपराध सिर्फ जालसाजी में दर्ज होते थे। अब नए कानूनों में ऐसे संगठित अपराधों को लेकर नया कानून बना दिया गया है। इसके अलावा कानूनों में मोबाइल लूट समेत अन्य बातों को लेकर इस्तेमाल होने वाले संशोधन से सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसी तरह जिला न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने अपने संबो​धन में कहा कि इस नए कानून से जनता के बीच दैनिक दिनचर्या वाले कानूनों में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा नए कानूनों में न्यायाधीश को भी समय सीमा पर निर्णय सुनाने जैसे नए संशोधन करके न्याय को सरल बनाने का प्रयास किया है। यह जनोन्मुखी कानून है जिसमें न्यायपालिका और विधायिका के बीच समय के अनुसार चलने के लिए बाउंड ओवर किया गया है।

न्याय दिलाना नए कानून का मकसद

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चूना भट्टी थाना प्रभारी भूपिंदर कौर संधू, मंच में विराजमान डीआईजी विनीत कपूर और भोज यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय तिवारी।

डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना (DGP Sudhir Kumar Saxena) के ओएसडी और डीआईजी विनीत कपूर (DIG Vineet Kapoor) ने संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन में न्याय पालिका, सिविल सोसायटी, पुलिस के साथ—साथ जनता को साथ में बैठकर यह आयोजन कराया गया, यह काफी सराहनीय है। यह जनोन्मुखी और पारदर्शिता के साथ इसे लागू किया जा रहा है। इसकी प्रथम कड़ी थाना से शुरु होती है लेकिन उसकी अवधारणा काफी व्यापक है। इस प्रयास में पुलिस (MP Cop News) सबसे मुख्य केंद्र बिंदु पर हैं। पुरानी व्यवस्थाए सैंकड़ों साल की थी। लेकिन, उसे सरल करने के लिए और व्यवहार में लाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एप, प्रशिक्षण के अलावा कई तरह के डिजीटल माध्यम भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारी तरफ से कोशिश है कि जनता को आश्ववस्त करना चाहते हैं कि नए कानून में न्याय दिलाना ही हमारा मकसद है। डीसीपी जोन—4 सुंदर सिंह कनेश (DCP Sunder Singh Kanesh) ने कहा कि भविष्य में पुलिस और न्यायाधीश के बीच आगे भी इसी तरह का संवाद जारी रहेगा।

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यह एफआईआर चूना भट्टी थाने में हुई दर्ज

कार्यक्रम के अंत में डीसीपी जोन—4 सुंदर सिंह कनेश ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए कानून जीरो से शुरु किया जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि इससे क्या फायदा होगा। जनता नए कानून को समझना भी चाहता है। पुलिस विभाग भी इसके लिए काफी आतुर था। आज ऐसा होते हुए हम देख रहे हैं। कार्यक्रम में भोज यूनिवर्सिटी (Bhoj University) के कुलपति संजय तिवारी (VC Sanjay Tiwari) , पूर्व मेडिको लीगल डीन डॉक्टर डीके सत्पथी(Dr DK Satpathi) , फोरेंसिंक डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख डॉक्टर हर्ष शर्मा (Dr Harsh Sharma) भी मौजूद थे। मंच का संचालन चूना भट्टी थाना प्रभारी बीके संधू (TI BK Sandhu) ने किया। जबकि आभार व्यक्त एडीसीपी मलकीत सिंह (ADCP Malkeet Singh) ने किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने बताया कि चूना भट्टी थाने में पहली एफआईआर 161/24 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296/115—2—/351—2—/3—5— (गाली—गलौज, मारपीट, धमकाना और एक से अधिक आरोपी का प्रकरण) दर्ज किया गया है। प्रकरण 30 जून और 01 जुलाई की दरमियानी रात लगभग दो बजे दर्ज किया गया। घटना मध्य रात्रि में साढ़े बारह बजे हुई थी। थाने में उसकी सूचना लगभग रात डेढ़ बजे मिली थी। शिकायत कोलार रोड थाना क्षेत्र स्थित शिवांक कॉलेज के पास शिव विहार कॉलोनी (Shiv Vihar Colony) में रहने वाले 23 वर्षीय धीरज बाथम (Dheeraj Batham) पिता भवानी प्रसाद बाथम ने दर्ज कराई। वह माता मंदिर में ठेला लगाता है जिसको एक्टिवा एमपी—04—एसडब्ल्यू—4062 से घर जाते हुए साइड न देने पर आरोपी कार (Car) एमपी—04—सीक्यू—5514 में सवार दो लोगों ने पीटा और उसकी मोपेड में तोड़फोड़ कर दी।

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