Bhopal Security फिर धारा 144 के भरोसे

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शर्तों के साथ कलेक्टर ने जारी किए आदेश, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को अनुमति लेकर आयोजन की दी छूट, सीएए और एनआरसी प्रदर्शन किए जाने पर रहेगी सख्ती

Citizenship Amendment Act
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन की तख्ती— फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh News) की राजधानी भोपाल (Bhopal News) एक बार फिर धारा 144 (Article 144) के भरोसे सुरक्षित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर तरूण पिथोड़े (DM Tarun Pithode) ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय, भाजपा—कांग्रेस मुख्यालय समेत शहर के सभी सामारिक महत्व के ठिकानों पर धरने—प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस आदेश को इसी महीने शुरू हो रहे दो दिवसीय विशेष सत्र की सुरक्षा तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार पत्र में कलेक्टर की तरफ से कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizen Amendment Act) और एनआरसी (Bhopal NRC Protest) को लेकर धरने—प्रदर्शन चल रहे हैं। इसमें भाजपा—कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से समर्थन और विरोध में अलग—अलग रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह आयोजन बिना अनुमति कई जगह भी किए गए। इसलिए पक्ष और विपक्ष के गुट आमने—सामने न हो जाए इसलिए एहतियातन बरतते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहों को संवेदनशील मानते हुए धरना—प्रदर्शन पर रोक लगा दिया हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा है कि सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को विशेष दशा में छूट रहेगी। यह छूट भी तब मिलेगी जब उसकी विधिवत अनुमति ली जाएगी। यह आदेश शु्क्रवार को सार्वजनिक हुआ हैं। इधर, इसी महीने 16 और 17 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र को लेकर भी यह आदेश देखा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि भोपाल शहर काजी ने एक महीने पहले नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से अपना रुख साफ करने के लिए कहा था। उन्होंने मांग की थी कि यदि ऐसा है तो सरकार भोपाल से धारा 144 हटाए। जिसके बाद मुख्यमंत्री कमल नाथ (CM Kamal Nath) ने इसको हटाने के लिए घोषणा की थी। इसके बाद कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने सोशल मीडिया को छोड़कर बाकी जगह धारा 144 शिथिल कर दी थी।

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