Bhopal News: बदमाशों को पांच साल की सजा में छूट का तरीका 

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Bhopal News: पल्सर बाइक पर सवार दो युवकों ने सीएम हाउस के जनसंपर्क प्रकोष्ठ में तैनात व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भागे, सिर्फ एक धारा लगती तो होती दस साल की सजा

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सांकेतिक चित्र

भोपाल। पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के टीटी नगर थाना क्षेत्र में हुई। जिसके साथ घटना हुई वह मुख्यमंत्री निवास में स्थित जनसंपर्क प्रकोष्ठ में तैनात हैं। वह बाइक से रेस्टोरेंट लंच करने जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में दो धाराएं लगाई है। जिसमें पांच साल की अधिकतम सजा है। जबकि केवल एक धारा लगाई होती तो यह सजा दस साल की होती।

फोन पर बातचीत करते वक्त दिया वारदात को अंजाम

टीटी नगर (TT Nagar) थाना पुलिस के अनुसार घटना 28 जून की रात लगभग सवा दस बजे हुई थी। जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने 28—29 जून की दरमियानी रात लगभग सवा एक बजे दर्ज की है। थाने में शिकायत धीरेंद्र शर्मा (Dhirendra Sharma) ने दर्ज कराई है। वे प्रोफेसर कॉलोनी (Professor Colony) में रहते हैं। फिलहाल सीएम हाउस (CM House) के जनसंपर्क प्रकोष्ठ में वे तैनात हैं। वह अपनी बाइक से जवाहर चौक स्थित शर्मा रेस्टोरेंट (Sharma Restaurant) जा रहे थे। उनके पास मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। आपूर्ति बाजार और कैलाश नाथ काटजू अस्पताल के नजदीक साइड में बाइक खड़ी करके वे बातचीत कर रहे थे। तभी पल्सर बाइक (Bike) पर सवार दो लड़के आए और मोबाइल छीनकर भाग गए। टीटी नगर पुलिस ने इस मामले में 294/24 धारा 379/356 (खुले स्थान से चोरी और जबरिया सामान को ले जाने का प्रकरण) दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई राधेलाल इनवाती (SI Radhelal Inwati) कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 379 में तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसी तरह धारा 356 में दो साल सजा अधिकतम है। जबकि लूट की धारा 392 में दस साल की सजा का प्रावधान हैं।

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