Bhopal News: क्या हनुमानगंज थाना प्रभारी को बदमाशोंं के प्रति इतनी मोहमाया है कि वे उनकी सजा कम करने के लिए इस तरह के प्रपंच तो नहीं कर रहे
भोपाल। हनुमानगंज इलाके में एक व्यक्ति से लूट की वारदात (Bhopal Loot) हुई है। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सिटी (Bhopal News) की है। आरोपी बाइक सवार है जो पीड़ित के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया है। जिसके बाद थाने में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने लूट की बजाय दूसरी धारा में दर्ज की है।
यह है धारा में अंतर
हनुमानगंज थाना पुलिस के अनुसार 24 फरवरी की रात लगभग साढ़े आठ बजे 119/22 धारा 356/379 (मारपीट करके संपत्ति लेना और खुले स्थान से चोरी) का मामला दर्ज किया है। शिकायत पवन शर्मा पिता विष्णु प्रसाद शर्मा उम्र 26 साल ने दर्ज कराई है। वह कल्याण नगर भानपुर का रहने वाला है। पवन शर्मा (Pavan Sharma) प्रायवेट ड्रायवरी करता है। घटना वाली रात वह अपने सेठ के घर सिंधी कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने के बाद पैदल कबाडखाना रोड़ होते हुए अग्रवाल धर्मशाला की तरफ आ रहा था। शिफा अस्पताल के सामने उसने सेठ को फोन लगाने के लिए जेब से फोन निकाला। तभी पीछे से एक बाइक पर एक लड़का आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर (Mobile Snatch) अग्रवाल धर्मशाला की तरफ भाग गया। वह बाइक का नंबर नहीं देख पाया था। घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचा था। इस मामले में पुलिस ने सीधे लूट की धारा नहीं लगाई। जबकि 356 धारा में आरोपी को दो साल की सजा मिलती है। 392 लूट की धारा में आरोपी को 10 से 14 साल की सजा का प्रावधान है।
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