Bhopal News: रिकवरी एजेंटों ने कानून को ठेंगे पर रखकर सरेराह मचाया आतंक

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Bhopal News: पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया केस, इनोवा की किस्त नहीं भरने पर पुलिस को बिना पूर्व सूचना दिए परिवार को सड़क पर उतारकर वाहन किया सीज, पर्स गायब होने पर दर्ज किया गया मुकदमा

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सुखी सेवनिया थाना, जिला भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। लोन की किस्त जमा नहीं करने पर रिकवरी एजेंटों ने बीच सड़क पर जमकर आतंक मचाया। जबकि कंपनियों के आतंक को नकेल कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की गाइड लाइन जारी है। इसके बावजूद उसको अनदेखा करके एक परिवार को सड़क पर खड़ा करके वाहन को सीज किया गया। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र की है। जिसमें सख्त धाराओं पर प्रकरण दर्ज करने की बजाय पुलिस ने सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। परिवार का आरोप है कि ऐसा करने के दौरान नकदी और जेवरात से भरा पर्स वाहन में रह गया। जिसको पुलिस चोरी की वारदात मानकर जांच कर रही है।

सांची से लौट रहा था परिवार, पड़ोसी से मांगा था वाहन

सुखी सेवनिया (Sukhi Sewaniya) थाना पुलिस के अनुसार अरेरा कॉलोनी (Arera Colony) निवासी इंद्रजीत कौर (Indrajeet Kaur) पत्नी अजय कुमार वर्मा उम्र 53 साल का परिवार सांची गया था। वहां जाने के लिए उन्होंने परिचित निक्की से उनकी इनोवा कार ली थी। परिवार 17 जुलाई की शाम लगभग पौने पांच बजे सांची से लौट रहा था। उनकी इनोवा कार जब सुखी सेवनिया में स्थित पेट्रोल पंप (Petrol Pump) के पास पहुंची तो पीछे से आए वाहन में सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया। इंद्रजीत कौर को बताया गया कि इनोवा कार (Car) की किस्त जमा नहीं करने के कारण उसको सीज किया जा रहा है। यह बोलने वाले आरोपी अनिमेष चौकसे (Animesh Chauksey) के रुप में उसने परिचय दिया। इसके बाद परिवार का वाहन से सामान उतरवा दिया। फिर उसको लेकर रिकवरी एजेंट चले गए। इसके बाद कुछ सामान वापस करने भी वे एजेंट उनके पास दोबारा आए थे। उन्हीं सामानों में रखा पर्स गायब था। जिसमें झुमकी और 50 हजार रुपए रखे हुए थे। यह मामला पुलिस थाने में पहुंचा तो उन्हें बुलाया गया। लेकिन, रिकवरी एजेंटों ने आने से इंकार कर दिया। नतीजतन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण 170/24 दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइड लाइन के बारे में पता कर रही है। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ उन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताय है कि रिकवरी एजेंटों ने वाहन को सीज करने से संबंधित अनुमति थाने से नहीं ली थी।
(सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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