Bhopal Court News: पीड़ित के खिलाफ जालसाजी के मुख्य आरोपी ने फर्जी तरीके से दर्ज कराया था चैक बाउंस का केस, अब पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद तो कोर्ट ने दिया आदेश
भोपाल। चैक बाउंस के एक फर्जी मुकदमे में दस साल तक परेशान रहे वृद्ध ने अब जालसाजी का प्रकरण दर्ज कराया है। यह प्रकरण भोपाल कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। इस मुकदमे पर कार्रवाई के लिए भोपाल (Bhopal Court News) शहर के रातीबड़ थाना पुलिस को आदेश दिए गए थे। आरोपी पूर्व सरपंच है जिसके खिलाफ पुलिस ने चैक चोरी करके उसको फर्जी तरीके से भुनाने का प्रकरण दर्ज किया है।
चैक में इतनी रकम डालकर निकालने का किया था प्रयास
रातीबड़ (Ratibarh) थाना पुलिस के अनुसार यह घटना फरवरी, 2013 से शुरु हुई थी। पीड़ित रातीबड़ गांव में रहने वाला रामनारायण शर्मा (Ramnarayan Sharma) है। उनके खिलाफ ग्राम डोबरा में रहने वाले पूर्व सरपंच गुड्डू खान (Guddu Khan) ने चैक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में रामनारायण शर्मा केस जीत गए थे। दरअसल, उनका चैक चोरी गया था। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने बैंक और पुलिस थाने में जाकर पहले ही कर दी थी। इन्हीं सबूतों को पेश करने के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद रामनारायण शर्मा ने इस मामले में अदालत में निजी परिवाद लगाया था। जिसमें गुड्डू खान पर चैक चोरी करके उसको भुनाने का आरोप लगाया। चैक (Cheque) में 11 लाख रुपए की रकम डाली गई थी। मामले की जांच एएसआई एनके दुबे (ASI NK Dubey) को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि अभी गुड्डू खान के बयान दर्ज करना बाकी है। पुलिस ने इस मामले में 31 अगस्त की दोपहर लगभग पौने एक बजे प्रकरण 307/24 दर्ज किया है। यह प्रकरण आईपीसी की पुरानी धाराओं 403/420 में दर्ज किया गया है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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