Pyare Miyan Case : पुलिस ने अदालत से वीडियो और सीडी बरामदगी के लिए मांगा 14 दिन का रिमांड
भोपाल। प्यारे मियां (Pyare Miyan Case) का नाबालिगों के साथ बलात्कार का मामला चाइल्ड पोर्नग्राफी (Pyare Miyan Child Pornography Case) से जुड़ता जा रहा है। प्यारे मियां को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जिला अदालत (Bhopal Court News) में पेश किया गया। यहां अदालत के समक्ष पुलिस ने कहा कि चाइल्ड पोर्नग्राफी से संबंधित सीडी और वीडियो जब्त की जाना है। इसलिए रिमांड पर सौंपा जाए। उसकी तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने प्यारे मियां को पांच दिन पूछताछ के लिए रिमांड पर सौंप दिया। हालांकि पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा था।
पुलिस बचने के लिए पार्टी बन गई
प्यारे मियां को भोपाल पुलिस (Bhopal Cop News) श्रीनगर से लेकर आई है। उसको गुरुवार को अदालत में पेश किया गया था। लेकिन, कोर्ट कोरोना महामारी के चलते जल्दी बंद हो गया था। इसलिए शुक्रवार सुबह उसको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ले जाने से पहले उसकी कवरेज के लिए मीडियाकर्मी तैनात थे। पुलिस का पीछा भी किया जा रहा था। इसके लिए पुलिस ने चालाकी का तरीका अपनाया। उसने प्यारे मियां को पुलिस विभाग की कैप पहना दी। ताकि मीडिया का ध्यान भटक जाए। लेकिन, ऐसा करना उसके लिए ही किरकिरी बन गया। अदालत के गेट के सामने तैनात मीडिया के कैमरे में प्यारे मियां के सिर से कैप हटाते हुए वह कैद हो गई।
बूढ़ा और बीमार है प्यारे मियां
जिला अदालत में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी न्यायाधीश मुंशी सिंह चंद्रावत (Judge Munshi Singh Chandravat) की अदालत में आरोपी प्यारे मियां को पेश किया गया। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी के वाहन, चाइल्ड पोर्नग्राफी की वीडियो—सीडी और अन्य दस्तावेज जब्त किया जाना है। इस जांच में करीब 14 दिन का वक्त लग सकता है। प्यारे मियां के वकील ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसकी उम्र 68 साल है। कैंसर के अलावा अन्य बीमारियां भी है। दोनों पक्ष सुनने के बाद अदालत ने उसको 14 दिन की रिमांड पर सौंप दिया।
बीयर पिलाकर डांस कराया
आरोपी प्यारे मियां (Rapist Pyare Miyan) को कोर्ट ने 22 जुलाई तक रिमांड पर सौंप दिया है। आरोपी ने 11 जुलाई की रात को बर्थ डे पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में नाबालिगों को बीयर पिलाकर डांस (Bhopal Minor Girl Sex Party) भी कराया गया था। प्यारे मियां पर आरोप है कि इस दौरान छेड़छाड़ के साथ अलग—अलग नाबालिगों से ज्यादती भी की गई थी। यह सारा घटनाक्रम शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी (Vishnu Hightech City Case) के फ्लैट में हुआ था। इसी मामले में प्यारे मियां को 15 जुलाई को श्रीनगर की होटल से गिरफ्तार किया गया था।
यह था मामला
प्यारे मियां (Pyare Miyan Rape Case) के खिलाफ आधा दर्जन नाबालिगों ने शाहपुरा और कोहेफिजा थाने में बलात्कार (Bhopal Minor Girl Rape Case) का मुकदमा दर्ज कराया है। सबसे पहले रातीबड़ थाना पुलिस ने 11—12 जुलाई की रात को गश्त के दौरान पांच नाबालिगों को पूछताछ के लिए रोका था। वह नशे की हालत में थी। इसलिए उनसे चाइल्ड लाइन सदस्यों ने पूछताछ की थी। इसी पूछताछ में प्यारे मियां के कारनामों की कलई उजागर हुई थी। प्रकरण दर्ज होते ही प्यारे मियां भोपाल से फरार हो गया था। जिला प्रशासन ने उसके फ्लैट और शादी हॉल को भी तोड़ा था।
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अखबार का ऐसा मालिक
प्यारे मियां शहर के जाने—माने व्यक्ति रहे हैं। उनका नाम उनके पेशे की बदौलत ज्यादा लिया जाता रहा है। प्यारे मियां उर्दू का अखबार चलाते हैं। इस कारण उनके अधिमान्यता और सरकारी बंगला भी अलॉट हुआ था। हालांकि इस प्रकरण के उजागर होने के बाद बंगला और मान्यता रद्द करने के आदेश हो गए हैं। जिस नाम से प्यारे मियां का अखबार अफकार (Afkar Newspaper) चलता था वह उर्दू का शब्द है। जिसका हिंदी में मतलब होता है चिंतन। इसके अलावा प्यारे मियां भोपाल उत्सव मेला समिति के पदाधिकारी भी थे। जिनके अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल (Manmohan Agrawal) ने भी उन्हें हटा दिया है।
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