Bhopal Court News: पति की गैरहाजिरी में घर में घुसकर की थी वारदात
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक जिला अदालत (Bhopal Court News) ने बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी पर सुनवाई न्यायाधीश डॉक्टर महजबीन खान (Justice Dr Mahjbin Khan) की अदालत में हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला लिया। इधर, एक अन्य मामले की जमानत अर्जी (Bail Application Reject) को अदालत ने खारिज कर दिया।
गंभीर मामला किया विरोध
अभियोजन की तरफ से अदालत में वंदना परते (Vandana Parte) और कोमिला किरतानी (Komila Kirtani) ने तर्क रखे। अपराध को गंभीर प्रकृति का बताकर महिला उत्पीडन से संबंधित बताया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने फैसला लिया। उल्लेखनीय है कि घटना 19 अगस्त, 2020 की रात हुई थी। आरोपी जुबेर अहमद (Juber Ahmed) है जिससे पीड़िता की पहचान गौतम नगर इलाके में रहने वाले रिश्तेदार के यहां आने—जाने के दौरान हुई थी। मामला अशोका गार्डन थाना पुलिस ने दर्ज किया था।
अड़ीबाज की जमानत निरस्त
न्यायाधीश हीरालाल अलावा (Justice Hiralal Alawa) की अदालत ने आरोपी नावेद खान (Naved Khan) पिता निसार खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत अर्जी पर अभियोजन की तरफ से हेमलता कुशवाह ने पक्ष रखे। आरोपी के खिलाफ आकिब अहमद (Akib Ahmed) पिता कमर अहमद नि. म.नं. 237 सोनागिरी बी सेक्टर बालाजी हास्पिटल पिपलानी भोपाल ने 20 अगस्त, 2020 को थाना गोविंदपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने 10 हजार रुपए नहीं देने पर बेल्ट से बुरी तरह से पीटा था। आरोपी का आपराधिक रिकार्ड भी पुलिस ने अदालत में पेश किया था।
खबर के लिए ऐसे जुड़े
हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9425005378 पर संपर्क कर सकते हैं।