Bhopal News: फ्यू माइक्रो फायनेंस कंपनी के एजेंट पर लगा आरोप, बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने जो धारा लगाई है उसमें जांच अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा
भोपाल। एमबीए छात्रा के साथ बलात्कार की एक सनसनीखेज वारदात हुई है। सनसनीखेज इसलिए क्योंकि जो धारा लगी है उसको लेकर जांच अधिकारी से सवाल—जवाब होना तय है। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र की है। बलात्कार का आरोप फ्यू माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर लगा है।
इस कारण विवादित हो सकती है धारा
छोला मंदिर (Chhola Mandir) थाना पुलिस के अनुसार वारदात 20 फरवरी 2020 से 10 मार्च 2024 बीच अंजाम दी गई है। जिसकी शिकायत 24 वर्षीय युवती ने थाने में दर्ज कराई है। वह छोला मंदिर स्थित शिव नगर (Shiv Nagar) इलाके में रहती थी। पीड़िता एमबीए की छात्रा है। पीडिता ने फ्यू माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। जिसकी किस्ते लेने आरोपी राहुल गोस्वामी (Rahul Goswami) उसके घर आता था। जिस कारण पीडिता की आरोपी से पहचान हो गई थी। आरोपी फ्यू माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एजेंट है। इस मामले की जांच एसआई रिचा चौहान (SI Richa Chauhan) कर रही हैं। पुलिस ने 146/24 धारा 376/376—2—एन/342/450 (बलात्कार, कई बार ज्यादती, बंधक बनाना और ऐसा अपराध जिसमें दस साल से अधिक की सजा हो)। पुलिस ने जब बंधक बनाने की धारा लगाई है तो धारा 450 लगाना कहीं न कहीं आरोपी को राहत पहुंचाने की श्रेणी में आता है। बहरहाल, सुपरविजन अफसर इस मामले में क्या तर्क देंगे यह कोर्ट में केस डायरी पेश होने के बाद सामने आएगा।
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