Bhopal Court News: तीन साल पहले नाबालिग की चॉकलेट खिलाने के बहाने लूट ली थी दोषी ने अस्मत, अदालत ने दोषी ठहराया
भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल (BhopalCourt News) जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई थी। अदालत ने दोषी को अर्थदंड के साथ—साथ जेल के भीतर मृत्यु होने तक सजा काटने का आदेश दिया है। यह फैसला पॉक्सो मामले के लिए गठित विशेष अदालत में न्यायाधीश पदमा जाटव ने दिया है।
होठ के कारण उजागर हुई थी सच्चाई
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में दोषी करार दिया गया अभिषेक ठाकुर (Abhishek Thakur) है। उसको धारा 376क—ख और 5एल/6 पाक्सो एक्ट में सजा दी गई है। जिसमें शेष प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास और पचास हजार रू अर्थदण्ड का आदेश दिया गया है। इसके अलावा धारा 506 में 7 साल की जेल और 10 हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Gautam), सरला कहार (Sarla Kahar) और गुंजन गुप्ता (Gunjan Gupta) ने दलीलें पेश की थी। यह घटना 10 दिसंबर, 2020 को हुई थी। उस वक्त नाबालिग को उसकी मां रिश्तेदार के घर माता पूजन के लिए ले गई थी। वहां दोषी अभिषेक ठाकुर उसे मिला था। जिसे चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर छत में ले जाकर ज्यादती की थी। यह बात नाबालिग के होठ बुरी हालत में सूजे मिलने पर सामने आई थी।
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