Bhopal Court News: जेल के भीतर मौत होने तक सजा

Share

Bhopal Court News: तीन साल पहले नाबालिग की चॉकलेट खिलाने के बहाने लूट ली थी दोषी ने अस्मत, अदालत ने दोषी ठहराया

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल (BhopalCourt News) जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई थी। अदालत ने दोषी को अर्थदंड के साथ—साथ जेल के भीतर मृत्यु होने तक सजा काटने का आदेश दिया है। यह फैसला पॉक्सो मामले के लिए गठित विशेष अदालत में न्यायाधीश पदमा जाटव ने दिया है।

होठ के कारण उजागर हुई थी सच्चाई

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में दोषी करार दिया गया अभिषेक ठाकुर (Abhishek Thakur) है। उसको धारा 376क—ख और 5एल/6 पाक्सो एक्ट में सजा दी गई है। जिसमें शेष प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास और पचास हजार रू अर्थदण्ड का आदेश दिया गया है। इसके अलावा धारा 506 में 7 साल की जेल और 10 हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Gautam), सरला कहार (Sarla Kahar) और गुंजन गुप्ता (Gunjan Gupta) ने दलीलें पेश की थी। यह घटना 10 दिसंबर, 2020 को हुई थी। उस वक्त नाबालिग को उसकी मां रिश्तेदार के घर माता पूजन के लिए ले गई थी। वहां दोषी अभिषेक ठाकुर उसे मिला था। जिसे चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर छत में ले जाकर ज्यादती की थी। यह बात नाबालिग के होठ बुरी हालत में सूजे मिलने पर सामने आई थी।

यह भी पढ़िएः तीन सौ रूपए का बिल जमा नहीं करने पर बिजली काटने के लिए आने वाला अमला, लेकिन करोड़ों रूपए के लोन पर खामोश सिस्टम और सरकार का कड़वा सच

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: सोशल मीडिया दोस्त ने लूट ली अस्मत

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!