Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती मामले में दोषी करार 

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Bhopal Court News: पांच साल पहले नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया, जिसको वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए करता था मजबूर

Bhopal Court News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले के दोषी को 20 साल की सजा दी गई है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के अयोध्या नगर इलाके में चार साल पहले हुई थी। दोषी युवक ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया था। जिसको वायरल करने की धमकी देकर वह शारीरिक संबंध बनाता था। यह फैसला पॉक्सो एक्ट मामले में विशेष न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है।

नशा देकर खींच ली थी अश्लील तस्वीरें

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नाबालिग का यह प्रकरण स्पेशल केस में शामिल किया गया था। जिसका नंबर 194/21 था। इससे पहले अयोध्या नगर थाना पुलिस ने 157/18 का प्रकरण दर्ज किया था। इसी प्रकरण में आरोपी शुभम चौहान (Shubham Chauhan) को गिरफ्तार किया गया था। उसको अदालत ने कई बार ज्यादती और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक हजार रूपए का अर्थदंड की सजा दी है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम और सरला कहार और गुंजन गुप्ता ने दलीले पेश की थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि शुभम चौहान ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अश्लील तस्वीरे खींची थी। यह तस्वीरें गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से जब्त भी हुई थी। उसी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर वह ज्यादती कर रहा था।

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